Friday, July 5, 2024
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जम्मू कश्मीर में सप्ताहांत पाबंदियां पर व्यापारियों का विरोध

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जनवाणी ब्यूरो । 

नई दिल्ली: कोरोना महामारी रोकथाम के लिए लगाई गईं सप्ताहांत पाबंदियों के समय में सरकार ने बदलाव कर दिया है। कारोबारियों की नाराजगी को देखते हुए सप्ताहांत पाबंदियां अब शुक्रवार दोपहर दो बजे के बजाय रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक रहेंगी।

मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने गैर जरूरी आवाजाही पर सप्ताहांत के दौरान 64 घंटों के बजाए 57 घंटों तक रोक लागू कर दी है। जम्मू समेत प्रदेश के कई जिलों में व्यापारी शुक्रवार दो बजे से गैर जरूरी आवाजाही पर रोक के आदेश का विरोध कर रहे थे। नतीजतन आदेश पर अमल नहीं हो पा रहा था।

जरूरी आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी

मुख्य सचिव की तरफ से जारी की गई नई निर्देशावली के तहत प्रत्येक शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले बिना लक्षण वाले वैक्सीनेटेड यात्रियों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा।

यात्रियों को इसके लिए वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाना होगा

हालांकि यात्रियों को इसके लिए वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाना होगा। जिला उपायुक्तो को कहा गया है कि वह संबंधित जिलों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाएं। सभी दफ्तरों में कर्मचारियो में दो गज की दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने और गर्भस्थ महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है।

दिव्यांग कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया

दिव्यांग कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया गया है।शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रवधान और इंडोर व आउटडोर में 25 लोगों को ही एक स्थान पर एकत्रित होने देने के अलावा बैंक्वेट हाल में 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पाबंदी रहा करेगी।

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