- लॉकडाउन में नहीं खुलेंगी राशन, फल, सब्जी की दुकानें
- शादी विवाह के वाहन, दवाई, इंडस्ट्री के कर्मचारियों को छूट
- पूरे जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य होगा मास्क
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जनपद में 35 घंटे के लॉकडाउन/कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी कर दी है। जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने इस बारे में शामली सदर कोतवाली में व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए गाइडलाइन को बताया और मास्क शतप्रतिशत अनिवार्य किए जाने की चेतावनी भी दी।
शनिवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की चैन को तोड़ने एवं निष्प्रभावी करने के लिए पूरे प्रदेश में शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसलिए व्यापारी वर्ग व अन्य सभी अपने स्तर से लोगों को जागरुक करें और लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करें।
सभी स्वयं, अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों का एवं समाज की सुरक्षा का ध्यान रखना है। सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। पूरे जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क का अनुपाल करते वरना पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना और इसके बाद 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर बिना मास्क के पहुंचने वाले विक्रेता को सामान कतई न दें। और मास्क के प्रति जागरुक करें।
इन्हें मिलेगी 35 घंटे के लॉकडाउन में छूट
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि 35 घंटे का सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राशन, फल, सब्जी आदि किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। मेडिकल की सभी दुकानें खोली जाएगी। इंडस्ट्री को लॉकडाउन में छूट दी गई है। उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए छूट है।
ऐसे श्रमिकों को कोई परेशानी न हो उसके लिए कि इंडस्ट्री का मैनेजमेंट अपने श्रमिकों को एक आई कार्ड जारी कर दें। आवश्यक सेवाओं को ले जा रहे मालवाहनों को नहीं रोका जाएगा। शादी, विवाह का समय भी चल रहा है। ऐसे कार्यक्रमों को नहीं रोका जाएगा। लेकिन कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कहीं भी भीड़भाड़ नहीं होने दी जाएगी।
ऐसे कार्यक्रमों को घर पर ही सम्पन्न कराए जाने पर विचार किया जाए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने-जाने वाले लोग अपने साथ शादी का कार्ड लेकर चलें जिससे उनकी पहचान कर उन्हें जाने से नहीं रोका जाए।
वाहनों का आवागमण रहे बंद
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि जनपद शामली के सम्पूर्ण (ग्रामीण एवं नगरीय) क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निकाय व ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फोगिंग की जाएगी। आदेश का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 से 60 तथा भादवि की धारा-188 में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

