- अपने वार्ड के किसी भी प्राइवेट स्कूल में ले सकेंगे प्रवेश
- शासन ने एक किलोमीटर का दायरा खत्म कर की व्यवस्था
जनवाणी संवाददाता |
शामली: नि:शुल्क शिक्षा अधिकार एक्ट (आरटीई) में आवेदन के लिए शासन ने तीनों चरणों की तिथियां घोषित कर दी है। पहले चरण में 25 मार्च तक आवेदन होगा। इस आवेदन के तहत अपने वार्ड के किसी भी प्राइवेट स्कूल में कक्षा एक में प्रवेश लेकर कक्षा आठ तक नि:शुल्क शिक्षा दिलाई जा सकेगी।
नि:शुल्क शिक्षा अधिकार एक्ट (आरटीई) के तहत नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था तो बहुत सालो है लेकिन जागरुकता के अभाव के चलते लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते थे। पिछले साल तक इस कानून के तहत बच्चे के आवास के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी भी प्राइवेट स्कूल में कक्षा एक में प्रवेश लिया जा सकता था।
कई मामलों में यह किलोमीटर बंधन भी नहीं था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते शासन स्तर से इस एक्ट में संशोधन किया गया है। जिसके तहत बच्चे के घर के वार्ड में स्थित प्राइवेट स्कूल में ही प्रवेश लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता वर्मा ने बताया कि इस सत्र में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए शासन ने तीनों चरणों की तिथियां घोषित कर दी है। इन आवेदनों पर बीएसए स्तर पर लॉटरी निकाली जाएगी जिसके तहत स्कूलों को प्रवेश के लिए आदेशित किया जाएगा। आरटीई के तहत प्रवेश को पहले आवेदन किया जाएगा।
यें घोषित हुए आवेदन-लॉटरी की तिथियां
बीएसए गीता वर्मा ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रथम चरण में दो मार्च से 25 मार्च तक आवेदन, द्वितीय चरण में एक अप्रैल से 23 अप्रैल तक और तृतीय चरण में 29 अप्रैल से 10 जून तक आनलाइन आवेदन किए जाएंगे। प्रथम चरण में 26 से 28 मार्च, द्वितीय चरण में 24 से 26 अप्रैल और तीसरे चरण में 11 जून से 13 जून तक बीएसए द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
प्रथम चरण की लॉटरी 30 मार्च, द्वितीय चरण की 28 अप्रैल और तीसरे चरण की लॉटरी 15 जून को निकाली जाएगी। इसके अलावा प्रथम चरण में लॉटरी में आने वाले बच्चों को 5 अप्रैल, द्वितीय चरण में 05 मई और तृतीय चरण में 30 जून को गैस सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराने को बीएसए द्वारा आदेशित किया जाएगा।

