जनवाणी ब्यूरो |
सहारनपुर: जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने दशहरा, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती, चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, छठ पूजा, गुरू नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा आदि त्यौहारों एवं होने वाले चुनावों को देखते हुए जनपद में एक दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है।
इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है। अखिलेश सिंह, ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। सीआरपीसी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 1 दिसम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगा।