Friday, May 16, 2025
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करोड़ों के नकली स्टांप के बाद अब लाखों के नकली नोट

  • तीन माह में 2.37 लाख के नकली नोट जमा हुए हैं एक्सिस बैंक में, एफआईआर

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: करोड़ों के नकली स्टांप के बाद अब लाखों के नकली नोट शहर में नकली नोट व स्टांप का धंधा तेजी से फलफूल रहा लगाता है। नकली स्टांप से सरकार को करोड़ों का चुना लगाने के गुनाहगार अभी सलाखों के पीछे भी नहीं पहुंच पाए थे कि अब लाखों के नकली नोट खपाने का सनसनी खेज मामला सामने आ गया है। एक्सिस बैंक की विभिन्न शाखाओं से मंगलपांडे नगर स्थित करेंसी चेस्ट में तीन माह में 2.37 लाख से ज्यादा के नकली नोट पहुंच गए। इन 733 नकली नोट के संबंध में करेंसी चेस्ट के प्रबंधक ने सिविल लाइन थाने में एफआाईआर दर्ज कराई है।

दिल्ली निवासी गौरव शर्मा मंगलपांडे स्थित एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में प्रबंधक हैं। करेंसी चेस्ट से बैंक की 190 शाखा जुड़ी हैं। इन शाखाओं से ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई धनराशि निरीक्षण के लिए करेंसी चेस्ट में भेजी जाती है। प्रबंधक के मुताबिक विभिन्न शाखाओं से अगस्त से नवंबर माह तक करेंसी चेस्ट में भेजी गई धनराशि का निरीक्षण किया तो 2,37,710 रुपये के 733 नकली नोट पाए गए। इनमें 500 रुपये के 390 नोट, 200 रुपये के 118 नोट, 100 रुपये के 158, 50 रुपये के 66 नोट थे। प्रबंधक ने थाने में जिस-जिस शाखा से नोट प्राप्त हुए हैं,

उनका नाम, प्राप्त होने की तिथि और नोटों की संख्या की सूची भी पुलिस को सौंपी है। वहीं दूसरी ओर आशंका जतायी जा रही है कि इतने बडेÞ स्तर पर बगैर मिलीभगत के नोटों का खपाया जाना संभव नहीं है। हालांकि एक्सिस बैंक के अफसरों की ओर से अभी इस संबंध में सिवाय एफआईआर दर्ज कराने के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अपहरण के दो आरोपियों को 10-10 साल की कैद और जुर्माना

खरखौदा थाना क्षेत्र में महिला के अपहरण के दो आरोपियों को अदालत में 10-10 साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई है। थाना खरखौदा के वाद संख्या 911/13 व मुअस 708/12 धारा 364 भादवि के अभियुक्त सलीम पुत्र कदीर निवासी खरखौदा व पवन उर्फ पप्पू उर्फ लगड़ा पुत्र तोताराम निवासी मोहल्ला तिहाई खरखौदा को महिला का अपहरण करने के आरोप में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई गई है। मुकदमे में शासकीय अधिवक्ता अमित धामा व पुलिस के स्तर से मजबूत पैरवी के चलते दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

कॉमेडियन अपहरण मामले में मुकदमा दर्ज, लालकुर्ती थाना होगा ट्रांसफर

कॉमेडियन सुनील पॉल अपहरण मामले में महाराष्ट्र के एक थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गयी है। दअरसल, वीडियो वायरल कर सुमित पॉल ने ही अपने अपहरण की जानकारी दी थी। उसके बाद पुलिस हरकत में आयी। यह भी पता चला है कि दर्ज की गई जीरो एफआईआर मेरठ के थाना लालकुर्ती ट्रांसफर की जाएगी। इसकी वजह अपहरण की जिस घटना का जिक्र कॉमेडियन ने अपने वीडियो में किया है। वो घटना स्थल अब थाना लालकुर्ती का बताया जा रहा है। हालांकि एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि अभी तक कोई एफआईआर महाराष्ट्र से मेरठ ट्रांसफर नहीं की गयी है।

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