जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज शनिवार को यूपी के आगरा जिले से बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि आगरा जिले की एमपीएमएलए कोर्ट ने सांसद राम शंकर कठेरिया को एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इब सांसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है।
बता दें कि 16 नवंबर 2011 को टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे।
इसी दौरान सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी।
तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी केस में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।
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