Wednesday, February 11, 2026
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Air India Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद DGCA सख्त, एयर इंडिया के ऑपरेशनल फेल्योर पर गिरी गाज

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: अहमदाबाद में हाल ही में हुए प्लेन क्रैश के बाद भारत के विमानन नियामक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयर इंडिया के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयरलाइंस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। यह कदम फ्लाइट क्रू की शेड्यूलिंग में हुई गंभीर और बार-बार की गई त्रुटियों को लेकर उठाया गया है। इन त्रुटियों के चलते एयरक्राफ्ट संचालन की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए थे।

दरअसल, डीजीसीए की ओर से 20 जून को आदेशानुसार, एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट क्रू के शेड्यूल और ऑपरेशन में कई नियमों का उल्लंघन किया था। इनमें फ्लाइट क्रू के लिए जरूरी लाइसेंस, आराम के समय और फ्लाइंग एक्‍सपीरयंस (रेसेंसी) के नियम शामिल हैं। ये खामियां तब सामने आईं, जब एयर इंडिया ने अपने पुराने एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (ARMS) से नए सीएई फ्लाइट एंड क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव किया और इसके बाद उसकी कड़ी समीक्षा की गई।

डीजीसीए ने आदेश में क्या कहा?

डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि एयर इंडिया ने स्वेच्छा से इन गलतियों को बताया, लेकिन यह फ्लाइट क्रू के शेड्यूल, नियमों के मानने और इंटरनल एकाउंटबिलिटी में सिस्टम की विफलता को दिखाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गंभीर खामियों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई. डीजीसीए ने जिन तीन अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, वह क्रू शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट में तैनात हैं.

तीन अधिकारियों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया

बता दें कि, डीजीसीन ने जिन तीन अधिकारियों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया है, उनमें डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट चूरह सिंह, चीफ मैनेजर (ऑपरेशंस निदेशालय, क्रू शेड्यूलिंग) पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग-प्लानिंग से पायल अरोड़ा शामिल हैं। इन अधिकारियों पर गैर-कानूनी और नियमों के खिलाफ चालक दल की जोड़ियां बनाने, लाइसेंस और रेसेंसी नियमों का उल्लंघन करने और शेड्यूल सिस्टम की खामियों का आरोप है

डीजीसीए ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि इन तीनों अधिकारियों को तुरंत चालक दल की समय-सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी जिम्मेदारियों से हटाया जाए। आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और कार्रवाई के बाद 10 दिनों के भीतर डीजीसीए को सूचित किया जाए।

इसके अलावा, जब तक कि शेड्यूल सिस्‍टम में सुधार नहीं हो जाता इन अधिकारियों को नॉन ऑपरेशन रोल में स्थानांतरित किया जाए। उन्हें फ्लाइट सिक्‍योरिटी और क्रू पर सीधा प्रभाव डालने वाली कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाए।

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