Thursday, February 19, 2026
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पात्र लाभार्थी करें आवेदन: जिला प्रोबेशन अधिकारी

जनवाणी ब्यूरो |

बलरामपुर: जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र ने जनपद के आमजनमानस को जानकारी देते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) संचालित किया गया है। इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से 01 मार्च, 2020 के बाद अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक को अथवा अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता-पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है, उनको कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं NEET, JEE, CLAT जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा।

इस योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गयी है जिसमें परिवार की वार्षिक आय रु0 03.00 लाख से कम, लाभार्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो व एक परिवार के लाभार्थी को जैविक व कानूनी रूप से गोद लिए गये अधिकतम 02 बच्चों को योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के लिए निर्धारित प्रारूप पर पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन पत्र, बच्चे एवं वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो, बच्चे की आयु प्रमाण पत्र, किशोर न्याय(बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज कीप्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो, बच्चे का शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र, उ0प्र0 के निवासी होने का घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र(माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में जरुरी नहीं हैं) आवेदन करते समय होना
अनिवार्य है।

इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के बैंक खाते में रु0 2500 की धनराशि देय होगी, बशर्तें 05 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए पात्र लाभार्थी जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कमरा नं0-105 विकास भवन में सम्पर्क करते हुये आवेदन कर सकते है।

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