Saturday, September 21, 2024
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लोक अदालत के माध्यम से बैंकों ने खोले ’छूट के द्वार’

  • नोडल अधिकारी एडीजे ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक
  • लोक अदालत में आने वालों के लिए अधिकतम रियायतें देने के दिये आदेश

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगरः राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए बैंकों ने छूट के द्वार खोल दिये हैं। बैंकों द्वारा यह रियायतें राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीजे शक्ति सिंह के आह्वान के बाद खोले गये हैं। एडीजे शक्ति सिंह ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए अधिकतम रियायतें देने का आह्वान किया था।

सोमवार को न्यायालय परिसर में एडीजे शक्ति सिंह द्वारा अपने विश्राम कक्ष में बैंक अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर एक बैंक आहूत की गयी, जिसमें जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक बीएस तोमर के अलावा सभी बैंकों के डीसी व प्रबन्धक मौजूद रहे। इस दौरान एडीजे शक्ति सिंह ने कहा कि आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। लोक अदालत में आने वाले लोगों को बैंक की ओर से अधिकतम रियायतें प्रदान की जायें, ताकि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत को लाभ उठा सकें और अधिक से अधिक मामलों कानिस्तारण हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि लोक अदालत के दौरान सभी बैंकों के स्टाॅल जनपद न्यायालय परिसर में लगाये जायें, जिसमें सभी शाखा प्रबन्धक भी मौजूद रहें, जिससे एक ही प्रांगण में समस्त बैंकों के मामलों कानिस्तारण हो सके।

बैठक में जिला अग्रणी प्रबन्धक बीएस तोमर ने बताया कि एनपीए खातों में सभी बैंकों द्वारा लोक अदालत में कम से कम 10 से 15 प्रतिशत तक की रियायत दी जायेगी। उन्होंने बैंठक में मौजूद सभी बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया कि लोक अदालत के लिए सभी बैंक अपने स्तर से भी अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास करें।

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