Saturday, March 7, 2026
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फसल अवशेष जलाने पर किसानों को भरना पड़ेगा जुर्माना

  • जुर्माना राशि पांच हजार से 15 हजार तक निर्धारित की गई है
  • अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों को मंदिर व मस्जिद से एलाउंस कराने के निर्देश दिए

जनवाणी संवाददाता |

बड़ौत: तहसील में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों को बताया कि मंदिर से मस्जिद से गांव-गांव में एलांउस कराया जाए कि फसल अवशेष नहीं जलाया जाए। जिसके जलाने पर किसानों को जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही कोविड-19 के नियमों व स्वामित्व योजना का प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया गया।

तहसील में एसडीएम दुर्गेश मिश्र ने ग्राम प्रधानों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि किसानों को फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना देना पड़ेगा।

दो एकड़ जमीन तक के किसान को फसल अवशेष जलाने पर 2500 रूपये का जुर्माना, दो एकड़ सेअधिक के किसान को पांच हजार तथा पांच एकड़ से अधिक किसान को 15 हजार रूपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। सहकारी समितियों पर मशीनेंप पहुंच गई है, जिनसे फसल अवशेष को नष्ट किया जा सकता है।

मशीन को समितियों से खरीदने के बजाए किराए पर भी लिया जा सकता है। ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए कि अपने-अपने गांव में मंदिर व मस्जिद से एलाउंस कराकर किसानों को जानकारी दी जाए।

इसके अलावा कोविड- 19 के नियमों की पालन करने तथा स्वामित्व योजना का प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया। वही जलालपुर गांव में एसडीएम व तहसीलदार प्रदीप कुमार ने जलालपुर गांव में विरासत अभियान के तहत किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

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