नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बताया जा रहा है कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते दिन यानि शुक्रवार को जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हुआ है कि, इसके तहत 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की जूट की थैलियों में पैकिंग करना अनिवार्य होगा। दरअसल, इस निर्णय से जूट मिलों और सहायक इकाइयों में काम करने वाले चार लाख श्रमिकों को राहत मिलने के साथ ही लगभग 40 लाख किसान परिवारों को समर्थन मिलेगा। जूट वर्ष एक जुलाई से 30 जून तक होता है।
पैकेजिंग मानदंडों के तहत 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी
मिली जानकारी के अनुसार, बताया गया है कि,इस प्रस्ताव से भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी। साथ ही मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि, जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के तहत 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की जूट की थैलियों में पैकिंग करना होगा। जूट पैकेजिंग सामग्री के आरक्षण के तहत देश में उत्पादित कच्चे जूट का लगभग 65 प्रतिशत खपत होता है।