Thursday, September 28, 2023
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महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी, आधिकारिक घोषणा नहीं

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नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज सोमवार को संसद के विशेष सत्र के बाद देर शाम को मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक की अभी तक मीडिया के सामने कोई आधिकारिक जानकारी तो आई मगर, सूत्रों ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस बावत सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के एक मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बिल को मंजूरी मिलने की बात कही थी लेकिन, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया।

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सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में यह 2010 में ही पास हो चुका है। इसमें महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। यह बिल पास हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी।

एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट मानें तो यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। कानून बनने के बाद होने वाले चुनावों में यह बिल लागू हो जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‌डा के घर 30 सांसदों के साथ दो घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सांसद गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, महेश शर्मा, किरेन रिजिजू शामिल हुए।

जेपी नड्डा ने कहा कि पिछली बार जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, तो काफी विवाद की स्थिति बनी थी इसलिए इस बार सांसदों को ब्रीफिंग दी गई है कि ऐसी कोई स्थिति ना बनने पाए। सांसद तय करें कि बिल पर चर्चा बिना किसी हंगामे के हो।

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अधर में है 13 साल से महिला आरक्षण बिल

9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण बिल को बहुमत से पारित कर दिया गया था। तब सपा और आरजेडी ने तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। सपा और आरजेडी महिलाओं के लिए आरक्षण में SC-ST और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण देने की मांग कर रहे थे।

सपा और आरजेडी का वही पुराना राग…

सपा और आरजेडी की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से एक तिहाई सीट का कोटा पिछड़े वर्गों (OBC) और अनुसूचित जातियों (SC) की महिलाओं के लिए होना चाहिए।

कांग्रेस ने नहीं किया था समर्थन!…

केसीआर की बेटी कविता लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर कविता ने 10 मार्च को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल की थी। जिसमें आम आदमी पार्टी, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआई, आरजेडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां शामिल हुई थीं, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था।

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कब कब हुई महिला आरक्षण की मांग…

साल 1931: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसमें बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया। संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद-ब-खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

साल 1947: फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाएगी। हालांकि यह उम्मीद पूरी नहीं हुई और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा।

साल 1971: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया।

साल 1974: महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी।

साल 1988: महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। इसने पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी।

साल 1993: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू किया है।

साल 1996: एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई

साल 1998: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक को फिर से पेश किया। इसके विरोध में एक राजद सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया। विधेयक फिर से लैप्स हो गया क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के साथ 12वीं लोकसभा भंग हो गई थी।

साल 1999: एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जुटाने में नाकाम रही। एनडीए सरकार ने 2002 और 2003 में दो बार लोकसभा में विधेयक लाया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया जा सका।

साल 2004: सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अपने वादे के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

साल 2008: मनमोहन सिंह सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया और 9 मई, 2008 को इसे कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेजा गया।

साल 2009: स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विधेयक को समाजवादी पार्टी, जद (यू) और राजद के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया।

साल 2010: राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार बिल को जल्द ही पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

साल 2010: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी।

साल 2010: विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन सपा और राजद ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियों के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया।

साल 2010: 9 मार्च को राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों से पारित कर दिया गया। हालांकि इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका।

साल 2014 और 2019: बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं की।

संसद के विशेष सत्र में पेश हो सकते हैं ये चार बिल

  1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) बिल, 2023 यह बिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा है। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
  2. एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। बिल में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है।
  3. प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 यह बिल किसी भी न्यूजपेपर, मैग्जीन और किताबों के रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशंस से जुड़ा है। बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त कर दिया जाएगा।
  4. पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने के साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा।
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