- लालकुर्ती थाना क्षेत्र में कर रहे थे दुकानों में चोरी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: लालकुर्ती पुलिस ने दो दिन से हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दो चोरों को सोमवार की सुबह पकड़ा और तीसरे चोर को रात में जाफरावाला बाग के पास मुठभेड़ में पैर में गोली मार दी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लालकुर्ती क्षेत्र में बुचड़ी रोड के पास चेकिंग के दौरान शातिर गैंगस्टर/चोर इमरान पुत्र नवाब उर्फ इखलास निवासी जयपुर राजस्थान हाल पता लिसाड़ी गेट को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा मिला है। इंस्पेक्टर लालकुर्ती नरेश कुमार ने बताया कि घायल बदमाश के पास विभिन्न थानों में तेरह मुकदमे दर्ज हैं।
इसके खिलाफ रेलवे रोड, लिसाड़ीगेट, नौचंदी, परीक्षितगढ़, मेडिकल और महिला थाने में मुकदमा दर्ज है। इससे पहले सरफराज पुत्र सलीम निवासी जैदी फार्म थाना नौचन्दी और राहुल पुत्र दयाचन्द निवासी मन्दिर वाली गली माधवपुरम और मुजाहिद पुत्र मौहम्मद इशहाक को एक लोहे की सब्बल व 26 सिगरेट डिब्बी गोल्डफ्लैक व 24 डिब्बी सिगरेट कैप्सटन व 17 सिगरेट डिब्बी गोल्डफ्लैक बडी व कुल रुपये 26500 के साथ गिरफ्तार किये गये है।
मुठभेड़ में टीम लालकुर्ती में थानाध्यक्ष नरेश कुमार, धर्मेन्द्र शर्मा प्रभारी नगर अपराध टीम गुरदीप सिंह नगर अपराध टीम कुर्बान चैहान नगर अपराध टीम संदीप खारी नगर अपराध टीम पंकज कुमार नगर अपराध टीम राजू शर्मा नगर अपराध टीम में आदि लोग मौजूद रहे।
छेड़छाड़ के आरोपी को साढ़े तीन साल की कैद
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-2 प्रहलाद सिंह द्वितीय ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी सोनू पुत्र जयप्रकाश निवासी फाजलपुर को दोषी पाते हुए तीन साल छह माह के कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया की वादी मुकदमा ने 25 फरवरी 2017 को थाना कंकरखेड़ा में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी पुत्री घर का सामान लेने दुकान पर गई थी।
तभी रास्ते में आरोपी ने उसके पुत्री को गोद में उठाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी पुत्री ने शोर मचाया तो सड़क पर भैंसों का चारा लेने गया उसका पुत्र व अन्य साथी ने आरोपी को उसकी पुत्री से छेड़छाड़ करते हुए देखा। जिस पर लोगों ने आरोपी को वहां दौड़कर पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। न्यायालय में सरकारी वकील ने तमाम गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष छह माह के कारावास से दंडित किया है।