- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवास विकास ने जारी कर दिए 11 लोगों को नोटिस
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट पर बनी अवैध तीन मंजिला कांप्लेक्स में संकट के बादल छाने लगे हैं। गुरुवार को काफी संख्या में इंजीनियर मार्केट पहुंचे। उन्होंने वहां पर व्यापारियों से मुलाकात की। इसके साथ उन्हें जल्द से जल्द कांप्लेक्स को खाली करने के लिए कहा। जिससे व्यापारियों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि तीन माह के भीतर उन्हें दुकानें खाली करने का समय दिया गया है। इसके साथ दुकानदारों ने दुकानों से अपना-अपना समान भी समेटना शुरू कर दिया है। गुरुवार को आवास विकास इंजीनियर समेत कई अधिकारी सेंट्रल मार्केट पहुंचे।
उन्होंने तीन मंजिला कांप्लेक्स में दुकान करने वाले दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को नोटिस दिया गया है। वह तीन महीने के भीतर अपनी दुकानें खाली कर दें। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो इस शोरूम में किराए पर दुकान लेकर काम कर रहा है वह भी अपनी दुकान खाली कर दें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत तीन महीने के भीतर कांप्लेक्स को खाली करना है। इसके साथ दो हफ्ते के भीतर ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
बैनामों की मांगी जा रही कापी
कुछ दुकानदारों ने बताया कि आवास विकास के अधिकारी कांप्लेक्स में दुकान खरीदने वालों से उनके बैनामों की कापी मांग रहे हैं। कई लोगों ने अपने शोरूम व दुकानों के बैनामें की कापी आवास विकास में जमा कर दी है।
नहीं दिख रही उम्मीद की किरण
करोड़ों रुपये की लागत की दुकान व कांप्लेक्स खरीदने वाले कई दुकानदारों के चेहरों की चमक उतर गई है। वह बार बार यही कह रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने बाजार के रेट की कीमत के हिसाब से दुकानें व शोरूम खरीदे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर कांप्लेक्स का ध्वस्तीकरण होता है तो वह पूरी से बर्बाद हो जाएंगे। उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट मंडरा गया है।
सेंट्रल मार्केट में 22 से ज्यादा हैं दुकानें
सेंट्रल मार्केट में बने तीन मंजिला कांप्लेक्स में 22 से ज्यादा दुकानें व शोरूम बने हुए है। इसके साथ कांप्लेक्स के भीतर खिड़की व गैलरी तक कांप्लेक्स मालिक ने लोगों को बेच दी। कुल मिलाकर कांप्लेक्स में करीब छोटे बड़े मिलाकर 40 से ज्यादा दुकानदार है। आवास विकास इंजीनियर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 11 लोगों ने केस लड़ा। इसलिए 11 लोगों के नाम नोटिस दिए गए हैं। इसके साथ जिनके नाम नोटिस नहीं है, वह दुकान कर रखे हैं। वह भी दुकान व शोरूम खाली कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंड पर बने तीन मंजिला कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर किए हैं।