जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: माछरा के शराब के ठेके चलाने वाले यतेन्द्र कुमार से 66 हजार रुपये घूस लेने वाले आबकारी निरीक्षक अतुल कुमार त्रिपाठी को पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
एसपी विजीलेंस कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आबकारी विभाग के मवाना सर्किल के इंस्पेक्टर अतुल कुमार त्रिपाठी की काफी शिकायतें शासन स्तर पर मिल रही थी। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ माछरा निवासी यतेन्द्र शर्मा ने विजीलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मार्च और अप्रैल के खातों को ठीक कराने के लिये 66 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है।
इससे पहले भी इस आरोपी के खिलाफ उसके सर्किल के शराब के ठेकेदार प्रताड़ित करने का आरोप लगा चुके थे। माछरा निवासी यतेंद्र कुमार शर्मा और अनुज कुमार शर्मा ने गड़ीना और शोल्दा गांव में शराब की दुकानें खोल रखी है। दोनों भाईयों से मवाना सर्किल के आबकारी निरीक्षक अतुल कुमार त्रिपाठी प्रत्येक महीने में जबरन पांच हजार की वसूली करते थे।
कोरोना संक्रमण के दौरान शराब के ठेके बंद होने से अतुल त्रिपाठी को वसूली की रकम नहीं दी गई। सात माह की रकम 66 हजार बकाया चल रही थी, जिसके चलते अतुल कुमार रोजाना दोनों भाईयों को धमकी देते थे कि रकम नहीं दी तो 25 हजार का चालान कर देंगे।
मंगलवार को विजीलेंस ने आरोपी आबकारी निरीक्षक को एंटी करप्शन की कोर्ट में पेश किया जहां से उसको 14 दिनों के लिये जेल भेज दिया गया। सुबह के वक्त शहर के कई शराब ठेकेदार कोतवाली में हवालात में बंद आरोपी निरीक्षक से मिले और उससे बातचीत की थी।