जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय ईसी एक्ट ने कस्बा मवाना करीब ढाई साल पहले युवक उवैश की हत्या में अभियुक्त फरहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा के बाद अभियुक्त को जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया गया। दूसरी ओर, दो हत्यारोपी अब्दुल करीम व शादमान पर दूसरी अदालत में अभी गवाही चल रही है। इसलिए उन पर अदालत का फैसला आना अभी बाकी है।
कस्बा मवाना स्थित मखदूपुर अड्डे पर देर शाम 20 नवंबर, 2022 को उवैश (18) पुत्र तौफिस निवासी मोहल्ला तिहाई को चाकुओं से गोद दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उवैश की 21 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। मवाना थाने पर तौफिस ने अब्दुल करीम पुत्र मुत्तलिब व शादमान पुत्र अतीक तथा फरहान पुत्र मुजम्मिल निवासीगण मोहल्ला हीरालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने नामजद तीनों आरोपियों को 22 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 23 जनवरी, 2023 को न्यायालय आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजीसी फौजदारी ओमकार भाटी ने बताया कि सोमवार को न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट कोर्ट चंद्र शेखर मिश्र ने उवैश हत्याकांड में हत्याभियुक्त फरहान को आजीवन कारावास की सुनाते हुए 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय द्वारा फरहान आईपीसी की धारा-302, 34 में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड, आईपीसी धारा- 324/34 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड, आईपीसी की धारा 341/34 में एक माह का कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।
करीम, शादमान के मामले में चल रही गवाही
एडीजीसी फौजदारी ओमकार भाटी ने बताया कि फरहान बालिग हो चुका था इसलिए उसके मामले में अदालत का फैसला आ गया जबकि अब्दुल करीम व शादमान अभी साढ़े 17 साल के हैं इसलिए उनके मामले दूसरे न्यायालय में चल रहे हैं। इस मामले में वर्तमान में गवाही चल रही है। जुलाई के अंत तक अदालत का फैसला आने की संभावना है।
बाइक की साइड लगने पर की थी हत्या
कस्बा मवाना के मोहल्ला तिहाई निावसी उवैश पुत्र तौफिस 22 नवंबर, 2022 की शाम बाइक से जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक की साइड अब्दुल करीम को लग गई है। इस पर उनकी कहासुनी हुई थी। इसके बाद अब्दुल करीम अपने घर गया और चाकू लेकर अपने दोस्त फरहान तथा शादमान के साथ मखदूमपुर बस अड्डे पर पहुंचा। जहां फरहान व शादमान ने उवैश को पकड़कर नीचे गिरा और अब्दुल करीम ने उस पर चाकुओं से प्रहार कर दिए। अगले दिन उवैश की अस्पताल में मौत हो गई थी।
नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार में आजीवन कारावास
न्यायालय विशेष पोक्सो एक्ट, मेरठ ने युवती का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 34 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। कंकरखेड़ा थाने पर नौ अगस्त 2020 को वादी न्की तहरीर पर गांव खड़ौली निवासी फरीद पुत्र याकूब के खिलाफ आईपीसाी की धारा-363 व 3 (2) 5क एससी/ एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अपहृता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुकदमे में आईपीसी की धारा-376, 506 व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई थी। साथ ही, धारा एससी, एसटी एक्ट को धारा- 3 (2) 5 एससी, एसटी एक्ट में परिवर्तित कर दिया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 30 अगस्त 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अदालत ने सोमवार को अभियुक्त फरीद पुत्र याकूब को आजीवन कारवास तथा 34 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।