- जिला पंचायत की नौचंदी परिसर में तिरंगा गेट के पास खसरा नंबर 4227 और 4228 रकबा 1068.23 वर्ग मीटर का है मामला
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: नौचंदी मैदान में तिरंगा गेट के पास किराये की भूमि पर चल रहे मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर बस स्टैंड और कार्यालय की भूमि को लेकर कोर्ट से जारी आदेश के चलते शुक्रवार को जिला पंचायत से कोई टीम कब्जा लेने नहीं पहुंची। मेरठ जिला स्तरीय अदालत से आए आदेश में अगली तारीख 23 सितंबर लगाई गई है।
गौरतलब है कि जिला पंचायत की नौचंदी परिसर में तिरंगा गेट के पास खसरा नंबर 4227 और 4228 रकबा 1068.23 वर्ग मीटर भूमि को मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर बस आॅपरेटर यूनियन की बसें खड़ी करने और कार्यालय बनाने के लिए किराये पर लिया हुआ है। मई माह के मध्य में जिला पंचायत ने किरायेदारी की शर्तों का पालन न करने को आधार बनाते हुए अपनी ओर से किरायेदारी का अनुबंध रद्द कर दिया, भूमि पर कब्जा ले लिया था।

जिसको लेकर बस यूनियन ने अदालत की शरण ली, जहां से बीती 16 अगस्त को यूनियन के पक्ष में कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किए। हालांकि इसकी अवधि 31 अगस्त तक रही, लेकिन इस बीच यूनियन की ओर से सक्षम कोर्ट में अपील करते हुए स्टे अवधि को बढ़ाने और अपने पक्ष में निर्णय करने की गुहार लगाई। जिसके संबंध में अब 23 सितंबर की तारीख लगी हुई है। नौचंदी मैदान में तिरंगा गेट के पास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम और एसपी सिटी कार्यालय बनाने के लिए 4000 वर्ग मीटर भूमि की जिला पंचायत से मांग की हुई है।
इस सिलसिले में 14 मार्च को हुई जिला पंचायत बोर्ड बैठक में पुलिस कंट्रोल रूम एसपी सिटी कार्यालय बनाने के लिए पुलिस विभाग को भूमि देने के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। फिलहाल कोर्ट में शुरू हुई इस कानूनी प्रक्रिया के चलते एसपी सिटी आफिस और आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाने की योजना अधर में लटकी हुई है।

