- प्रधान के लिये 600, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 242, ग्राम पंचायत सदस्य के 259 नामांकन पत्र बिके
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: जैसे-जैसे नामांकन पत्र जमा करने की तिथि नजदीक आती जा रही है वैसे ही नामांकन पत्र खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पहले दिन जहां 74 लोगों ने ग्राम प्रधान पद के लिये नामांकन पत्र खरीदा था। वहीं, तीसरे दिन यह संख्या 600 से पार रही।
वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिये भी 36 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से बनाये गये आरओ और एआरओ भी पूरी प्रक्रिया संभाले हुए हैं।
बता दें कि मेरठ में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है और दो मई को मतगणना होनी है। प्रशासन की ओर से भी चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न कराने की सारी प्रक्रिया की जा रही है। निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतपत्र, चुनावी ड्यूटी तय करने, बूथ लेवल की तैयारियां आदि पहले से ही की जा रही हैं।
नामांकन पत्रों की बिक्री थी 30 मार्च से शुरू हो चुकि है। जनपद के 12 ब्लॉकों के कार्यालय में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र उपलब्ध हैं। संभावित प्रत्याशी ब्लॉकों से ही नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। उनके नामांकन, जांच आदि की व्यवस्था भी ब्लॉकों में ही रहेगी।
गुरुवार को सभी ब्लॉकों में मिलाकर कुल 1101 नामांकन पत्र बिके जिनमें से ग्राम प्रधान पद के 600 नामांकन पत्र बिके जिनमें आरक्षित वर्ग ने 432, अनारक्षित वर्ग ने 168 नामांकन पत्र खरीदे। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के 242 नामांकन पत्र बिके जिनमें 180 आरक्षित वर्ग ने, अनारक्षित वर्ग ने 62 नामांकन पत्र खरीदे। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिये 259 नामांकन पत्र बिके।
जिसमें से 170 आरक्षित वर्ग ने और 89 आरक्षित वर्ग ने लिये। उधर, जिला मुख्यालय में जिला पंचायती कार्यालय में जिला पंचायत सदस्य पद के लिये नामांकन पत्र उपलब्ध है। गुरुवार को 36 लोगों ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिये नामांकन पत्र खरीदे जिसमें से 28 आरक्षित वर्ग व आठ अनारक्षित वर्ग ने लिये।
चुनाव ड्यूटी के लिये सरकारी कार्यालयों से मांगी गाड़ी
निर्वाचन कार्यालय की ओर से चुनाव ड्यूटी के लिये सरकारी कार्यालयों को पत्र भेजकर चुनावी ड्यूटी के लिये गाड़ी मांगी जा रही है। इस संबंध में निर्वाचन कार्यालय की ओर से आरटीओ, जिलापूर्ति, आवास विकास, जल निगम, पीडब्ल्यूडी समेत तमाम सरकारी कार्यालयों को पत्र भेजकर गाड़ी की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है। 26 अप्रैल को मेरठ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है। जिसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।
अवैध शराब की बिक्री पर संपत्ति होगी जब्त, डीएम ने की समीक्षा
विकास भवन सभागार में आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये डीएम के. बालाजी ने कहा कि अवैध व कच्ची शराब की बिक्री न हो इसके लिए सभी से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोषी पाये जाने पर अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास तक की सजा व संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई तक की जा सकती है। आबकारी व अन्य संबंधित विभाग प्रवर्तन की कार्रवाई बढ़ाये तथा यह सुनिश्चित करें कि अवैध व कच्ची शराब की बिक्री न हो। इस अवसर पर आबकारी विभाग ने अवैध व कच्ची शराब पर रोक के लिए सुझाव भी मांगे। सभी मिलकर इसको रोकेंगे।
संयुक्त उत्पाद आयुक्त महेन्द्र सिंह ने कहा कि अवैध व कच्ची शराब की बिक्री की सूचना जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के नंबर 7983960374 पर दें। सभी लाइसेंस होल्डर मानक के अनुरूप अपनी दुकान का संचालन करें तथा अपनी चौहद्दी के अंदर ही बिक्री करें। सेल्समैन द्वारा गड़बड़ी करने पर भी अनुज्ञापी ही जिम्मेदार होगा। इसलिए सतर्क होकर कार्य करें व आबकारी विभाग व जिला पशासन को सहयोग करें।
प्रतापगढ़, प्रयागराज व आजमगढ़ आदि जनपदों में अवैध शराब की बिक्री पर अनुज्ञापी के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अवैध व कच्ची शराब की बिक्री न हो तथा यदि कहीं इस प्रकार की बिक्री की सूचना मिलती है तो तत्काल आबकारी विभाग व जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम पर उसकी सूचना दें अवश्य कार्रवाई की जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जनपद में 472 लाइसेंस होल्डर है।
बार कोड व क्यूआर कोड के आधार पर दुकानों पर बिक्री का प्रावधान है। गत छह माह में अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री करते हुये पकड़े गये 120 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है तथा करीब रुपये 1.04 करोड़ की अवैध शराब जब्त की गयी है। अवैध मदिरा की तस्करी करते हुये 50 वाहन पकडे गये हैं। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी, आबकारी निरीक्षक व लाइसेंस होल्डर उपस्थित रहे।
डीएम ने 28 मई तक लागू की धारा-144
जिला मजिस्ट्रेट के. बालाजी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत एवं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 तथा आगामी माह/दिनों में गुड फ्राइडे, डा. भीमराव अम्बेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, क्रांति दिवस, बुद्ध पूर्णिमा आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगों तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक अप्रैल 2021 की प्रात: छह बजे से प्रभावी होकर 28 मई 2021 की मध्यरात्रि 12 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है लागू रहेगी।

