जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज रविवार को मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने निर्देश जारी किए हैं। विद्यालय में यूनिफॉर्म व कॉपी किताबों के नाम पर अभिभावकों का शोषण किया जाता है। इस शोषण को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किए गये है। मंडलायुक्त ने ये निर्देश उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 यथा संशोधित की व्यवस्था के अनुसार दिए हैं।
मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि विद्यालय परिसरों में यूनिफॉर्म, जूते, मोजे व किताबों की बिक्री न की जाए। साथ ही किसी एजेंट के माध्यम से किताबें खरीदने या किसी विशिष्ट दुकान से खरीदने के लिए भी अभिभावकों को बाध्य ना किया जाए। उन्होंने इस संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य से लिखित शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि मंडलायुक्त ने यह निर्देश लखनऊ के अलावा सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव व लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारियों को जारी किए हैं। उन्होंने ये निर्देश उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 यथा संशोधित की व्यवस्था के अनुसार दिए हैं। निर्देशों के तहत कहा गया है कि सत्र के प्रारंभ में जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान प्रस्तावित शुल्क का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यह विवरण विद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट व सूचना पट पर भी प्रदर्शित किया जाए।