- आरोप है सुपरवाइजर से सेटिंग-गेटिंग कर मृत्यु प्रमाण पत्र करा लिए जारी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: निगम निगम के स्टॉफ की साढेÞ साती लग गयी लगती है। फर्जी नियुक्ति में 23 कर्मचारी व एक सक्ष्म अधिकारी के खिलाफ सीबीसीआईडी की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब नया मामला फजी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का सामने आया है, जिसमें निगम के एक सुपरवाइजर समेत छह के खिलाफ थाना देहलीगेट में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। आरोप है कि किसी साजिश को अंजाम देने के लिए सुपरवाइजर से सेटिंग गेटिंग कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिए।
मामला पकड़ में आने के बाद अपर नगरायुक्त के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करा दी गई है। यह मामला एक साल पुराना है। लोहिया नगर के रसूलनगर निवासी चांद सैफी ने बताया कि 23 मई 2023 को उनके पिता हनीफ सैफी का थाना सदर बाजार के रजबन इलाके में इंतकाल हुआ था। आरोप है कि उनके सौतेले भाई शादाब सैफी ने संपत्ति हड़पने के लालच में पिता की मृत्यु घर पर होना बताकर नगर निगम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी करा लिया। निधन रजबन क्षेत्र हुआ था, इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र कैंट बोर्ड से जारी कराया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि यह सब संपत्ति हड़पने की नियत से किया गया था।
चांद सैफी ने मामले की शिकायत की तो निगम प्रशासन के निर्देश पर सफाई निरीक्षक अजय शील ने जांच में गलत तथ्यों के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना पाया। अपर नगरायुक्त ने 13 जून 2023 को जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही चांद सैफी की शिकायत पर थाना देहलगेट पर शादाब सैफी, सुपरवाइजर सुधीश, शाहनवाज, अरशद सैफी, शाहनवाज के नौकर और अरशद सैफी के नौकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 461 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है।
बिना एनओसी के चलते मिले स्विमिंग पूल तो होंगे सील
तरण-ताल में सुरक्षा व्यवस्थ और सुविधाओं के अभाव के कारण तैराकी के शौकीनों को परेशानी से बचाने को लेकर खेल विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक पूल संचालन के लिए 25 मई तक संचालकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस तिथि के बाद बिना एनओसी के पूल संचालन करते संचालक मिले तो पूल को सील करने की कार्रवाई की जायेगी।
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी योगेंद्र पाल सिंह के कार्यालय से सूचना में कहा गया है कि प्रत्येक तरणताल के संचालक द्वारा वार्षिक रजिस्ट्रेशन 15000 एक मुश्त मुश्त जमा कर तरणताल के संचालन के लिए एनओसी दिये जाने के निर्देश है। इसे देखते हुये मेरठ के तरणताल संचालकों को स्वीमिंग पूल संचालन करने से पूर्व समस्त शर्ते कर एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिये प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय तकनीकी जांच समिति गठित की गई है, जिसकी संस्तुति के बाद ही एनओसी दी जायेगी।
इसे देखते हुये 25 मई तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम से तरणताल के संचालन से सम्बन्धित फार्म प्राप्त कर ले। ऐसा न करने पर तरणताल का संचालन अवैध माना जायेगा यदि निर्धारित तिथि तक तरणताल संचालकों द्वारा फार्म कार्यालय से प्राप्त कर एनओसी के लिए कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो निरीक्षण के दौरान पकडेÞ जाने पर तरणताल संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा तरणताल सील कर दिया जायेगा।

