- वीडियो में शादी समारोह में हथियार दिखाकर डांस करते नजर आ रहे थे
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शादी समारोह में चढ़त के दौरान हथियार लहराने वालों के खिलाफ थाना देहलीगेट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा उप निरीक्षक लियाकत अली की तहरीर पर दर्ज किया गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। जिसमें चढ़त के दौरान कुछ लोग दुल्हे की बग्गी पर खडेÞ होकर हथियार लहरा रहे थे। एक दूसरी वीडियो में शादी समारोह में हथियार दिखाकर डांस करते नजर आ रहे थे।
इस मामले की जांच की गई तो पता कि देहलीगेट थाना क्षेत्र के रेलवे रोड जैन धर्मशाला में सरधना निवासी युवती का गंगानगर निवासी युवक से विवाह समारोह हो रहा था। इस विवाह समारोह में चढ़त के दौरान बग्गी पर चढ़कर शख्स हथियार लहरा रहे थे। उनकी पहचान मनीष पुत्र तेजपाल निवासी रजपुरा गंगानगर व डीजे पर डांस के दौरान रोहित पुत्र अशोक रजपुरा के रूप में हुई। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
हत्यारोपी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये का अर्थदंड
मेरठ: मवाना में विवाहिता के हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 35 हजार के अर्थदंड की सजा दी गयी। विगत 13 मार्च, 2013 को विजय सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी सेक्टर-11 विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद ने मवाना थाना पर सूचना दी थी कि उसकी बहन तारावती की विपिन उर्फ सोनू पुत्र हरवीर सिंह निवासी जोनमाड़ा थाना बड़ौत जनपद बागपत, हाल पता चौड़ा कुआं मोहल्ला काबली गेट थाना मवाना, आंचल उर्फ रश्मि पत्नी परवेन्द्र निवासी मौहम्मदपुर शकिस्त थाना बहसूमा व शिमला देवी पत्नी हरवीर सिंह निवासी ने राय होकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद प्र्रभावी पैरवी के चलते गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-5 द्वारा अभियुक्त विपिन उर्फ सोनू पुत्र हरवीर सिंह निवासी जोनमाड़ा थाना बड़ौत जनपद बागपत हाल पता चौड़ा कुआं मोहल्ला काबली गेट कस्बा व थाना मवाना को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
धर्मांतरण के आरोपी की जमानत खारिज
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 चंद्र प्रकाश तिवारी प्रथम ने धर्मांतरण करने के आरोप में आरोपी बीजू उर्फ मैथ्यू निवासी केरला का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। सरकारी अधिवक्ता मुकेश मित्तल ने बताया कि थाना कंकरखेड़ा में वादी मुकदमा ने बताया कि गत 20 अक्टूबर, 2024 को उसे सूचना मिली कि विकास एन्क्लेव प्रिंस कुमार का मकान है, जो बड़ी संख्याओं में हिंदू महिलाओं को बुलाकर ईसाई धर्म अपनाया जाने के लिये कार्य कर रहे हैं। वह जब अपने साथियों के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 25 से 30 महिलाएं जमीन पर बैठी है। जिसके सामने आरोपी पादरी उन्हें ईसाई धर्म अपनाने की बात कर रहा है।
जिसका वादी मुकदमा ने विरोध किया। पूछताछ करने पर वहां बैठी महिलाओं ने बताया कि आरोपी ने कहा कि वह इस्लाम धर्म अपना लें तो उनकी बीमारी ठीक कर देंगे। आरोपी ने लगभग 300 परिवारों को धर्म परिवर्तन करने की बात स्वीकार की। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
युवती बनी लव, सेक्स और धोखे का शिकार
मेरठ: नौचंदी थाना क्षेत्र में रहने वाले 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। फर्जी आईडी बनाकर उसको बदनाम कर दिया। आरोपी तीन साल से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की भी दबाव बनाया। दिल्ली भी उसको बुलाकर गन पाइंट पर दुष्कर्म किया। उसके परिजनों ने कहीं अन्य शादी का प्रयास किया तो शादी भी नहीं करने दे रहा है। गुरुवार को पीड़िता आरोपी के खिलाफ एसएसपी से गुहार लगाने पुलिस कार्यालय पहुंची।
पीड़िता ने बताया कि तीन साल पहले उनका परिवार किराए के मकान में जब उसकी उम्र महज 14 साल थी तो सामने वाले मकान में आरोपी रहता था। एक दिन आरोपी ने उसको छत पर अकेले पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद डरा धमका कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। पीड़िता का आरोप है कि इसकी शिकायत उसने अपने परिजनों से की। परिजनों ने आरोपी के परिजनों से बात की तो वो शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने पहले धर्म परिवर्तन करने को कहा।
युवती ने बताया कि विगत चार नवंबर को आरोपी ने उसको धमकी देते हुए इंद्रलोक जाखुदा दिल्ली बुलाया। वहां पिस्टल के बल पर दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी एक फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। उसका मोबाइल नंबर भी वायरल कर दिया। जिस पर तमाम लोगों की कॉल आ रही हैं। गंदगी बातें कर रहे हैं। पीड़िता ने आरोपी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
नाबालिग की फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने वाला जेल भेजा
मेरठ: फोटो एडिट कर नाबालिग को ब्लैकमेल करने व घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को दौराला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको जेल भेज दिया है। घटना की एफआईआर छात्रा के पिता ने 22 नवंबर को थाना दौराला पर दर्ज करायी थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था। उसकी तलाश में कई जगह दबिश भी दी गयी थीं। आरोप है कि आरोपी रमन पुत्र बिजेन्द्र निवासी रुहासा पीड़िता के घर में घुस गया। उसकी फोटो मोबाइल से ले ली। फोटो को उसने एडिट कर आपत्तिजनक बना लिया। फोटो एडिट कर छात्रा को वह ब्लैकमेल करने लगा।
एक दिन आरोपी नाबालिग छात्रा को अकेली पाकर घर में घुस गया। उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने मुश्किल से खुद को किसी प्रकार बचाया। आरोप है कि उस घटना के बाद आरोपी ने कालेज जा रही छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाने का भी प्रयास किया। छात्रा बुरी तरह से घबरा गई। रास्ते से रोती हुई अपने घर पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। उसके बाद पीड़िता के पिता ने विगत 22 नवंबर को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दौराला पुलिस ने गुरुवार को आरोपी रमन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।