जनवाणी संवाददाता |
शामली: जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग ने गेटवेल हॉस्पिटल की संचालिका डाक्टर कविता गर्ग पर 10 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
थानाभवन थाना क्षेत्र के गांव हरड फतेहपुर निवासी अनुज कुमार 15 सितंबर 2021 को जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद वाद दायर किया था। जिसमें अनुज ने बताया था कि उसकी पत्नी शालू का गर्भावस्था के दौरान 9 अक्टूबर 2019 को राजपूत अल्ट्रासाउंट सेंटर बागपत के यहां अल्ट्रासाउंट कराया जिसमें भ्रूण सही प्रकार से ग्रोथ करना बताया गया। इस अलट्रासाउंट को उन्होंने गेटवेल हॉस्पिटल शामली में डाक्टर कविता गर्ग को दिखाया तो उसने भी भ्रून सही प्रकार से विकसित होना बताया।
इसके बाद उन्होंने दो तीन महीने के अंतराल में डाक्टर कविता व डाक्टर रविंद्र के हॉस्पिटल शामली में अल्ट्रासाउंड कराए जिनमें बच्चे के सभी अंग विकसित होना बताया गया था। लेकिन बच्ची की जन्म पर पता चला कि उसके एक हाथ का पंजा ही नहीं है। जिसमें आयोग ने डाक्टर कविता गर्ग की लापरवाही बताते हुए जुर्माना लगाया है।

