Sunday, July 7, 2024
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जीएसटी अफसर हर सूचना के लिए समन जारी न करें

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  • अधिवक्ता नदीम को आरटीआई में मिली जानकारी से खुलासा

स्टेट ब्यूरो |

देहरादून :  हर सूचना प्राप्त करने के लिये समन जारी न करने तथा व्यापारियों से पत्राचार में डिन/आर एफ एन नम्बर जारी करने सहित विभिन्न निर्देश व्यापारी शोषण तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा राज्य कर विभाग ने अधिकारियों के लिये लागू कर रखे हैं। यह खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत राज्य कर मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समन तथा व्यापारियों से पत्राचार व नोटिसों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों को राज्य कर विभाग में लागू कराने के समबन्ध में सूचना आयुक्त राज्य कर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से मांगी थी। इसके उत्तर में उपायुक्त/लोक सूचनाधिकारी प्रीति मनराल ने राज्य कर आयुक्त डा. अहमद इकबाल द्वारा जारी निर्देश पत्रांक 4840 दिनांक 17 नवम्बर 2022 तथा 1297, 30 मई 2023 की सत्यापित फोटो प्रति उपलब्ध करायी है।

नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जी.एस.टी. समन के सम्बन्ध में जारी निर्देश 503/2022-23, 17 अगस्त 2022 के समान ही निर्देश आयुक्त कर उत्तराखंड द्वारा पत्रांक 4840 दिनांक 17 नवम्बर 2022 से लागू किये गये हैं। इसी प्रकार बोर्ड के परिपत्र संख्या 122/41/2019 के जी.एस.टी पत्र व्यवहार में डिन के प्रयोग सम्बन्धी निर्देशों के समान निर्देश पत्रांक 1297 दिनांक 30 मई 2023 से लागू किये गये हैं।

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