Thursday, March 26, 2026
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नंदन सिनेमा के पुनर्निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  • सिनेमाहाल की जगह मल्टीफ्लैक्स बनाने पर दायर हुई थी याचिका

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: शहर के प्रसिद्ध सिनेमाघर नंदन को तोड़कर मल्टीफ्लैक्स बनाने की योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि दूसरे पक्ष को जमीन सिर्फ सिनेमाघर चलाने के लिये दी गई थी। इस डीड का उल्लंघन किया, इस पर निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। हाईकोर्ट ने 28 मार्च को विपक्षी को अदालत में तलब किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्चना त्यागी समेत चार लोगों ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि जिस 1500 गज जमीन पर नंदन सिनेमा बना हुआ था उसे चौधरी रघुकुल नारायण सिंह त्यागी ने अपने बेटे यदुराज नारायण सिंह त्यागी को इस आधार पर उपहार में दी थी कि इस भूमि पर सिर्फ सिनेमाघर ही बनाकर चलाया जा सकता है।

अर्चना त्यागी ने याचिका में कहा है कि नंदन सिनेमा के संचालक ने सिनेमाघर को तोड़कर उसमें निर्माण कार्य शुरु कर दिया है। जो पूर्व में की गई डीड का खुलेतौर पर उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि 24 फरवरी 1968 के एक पंजीकृत साधन के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिसे याचिकाकर्ता के दादा द्वारा निष्पादित किया गया था, जो इस बात का प्रावधान करता है कि संपत्ति प्रतिवादी को सिनेमा हॉल के निर्माण के प्रयोजनों के लिए दी गई है।

यदि किसी कारण से उन निमार्णों को नहीं उठाया जा सकता है, तो संपत्ति वापस निष्पादक या उसके पुत्रों को वापस कर दी जाएगी, जो प्रासंगिक समय पर उनके प्रतिनिधि-हित हो सकते हैं। अधिवक्ता शिव सागर सिंह द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादी द्वारा आवश्यक निर्माण नहीं किए गए हैं और इसके बजाय, प्रतिवादी द्वारा नहीं बल्कि प्रतिवादी के साथ साझेदारी में एक मल्टीप्लेक्स बनाया जा रहा है, जोकि शर्तों के विपरीत है।

उपकरण, जिसके द्वारा प्रतिवादी को भूमि दी गई थी। प्रथम दृष्टया, उपकरण को पढ़ने से पता चलता है कि यह समय पर उसके उचित निर्माण पर निर्धारित किया जाना है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे जे मुनीर ने पक्ष सुनने के बाद निर्माण पर स्टे दे दिया है और 28 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की है।

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