Tuesday, August 26, 2025
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टेक्नोलॉजी से लैस तो बन सकेंगे परीक्षा केंद्र

  • यूपी बोर्ड: प्रबंधक, प्रधानाचार्यों में विवाद वाले स्कूलों को नहीं बनाया जाएगा केंद्र
  • यूपी बोर्ड की ओर से जारी की गई केंद्र निर्धारण नीति

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: शासन की ओर से यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया को लेकर नीति जारी कर दी गई है। नीति में परीक्षा केंद्र के चयन से लेकर निर्धारण व आवंटन तक की प्रक्रिया घोषित की गई है। जिसके तहत परीक्षा केंद्र बनने वाले विद्यालय में प्रवेश द्वार से लेकर प्रत्येक शिक्षण कक्ष, स्ट्रांग रूम आदि में वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा व 30 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता वाला डीवीआर जरूरी होगा।

साथ ही वेबकास्टिंग से मॉनिटरिंग के लिए राउटर डिवाइस व हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य होगा। वहीं, वर्ष 2022 की परीक्षा में जिन वित्तविहीन विद्यालयों में पंजीकृत परीक्षार्थियों के सापेक्ष पूरी बोर्ड परीक्षा में हाजिर रहने वाले परीक्षार्थियों का कुल प्रतिशत 30 प्रतिशत या अधिक रहा है, वह केंद्र नहीं बन सकेंगे। जिन वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 80 से कम होगी, उन्हें भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति में कहा गया है कि जिन विद्यालयों के प्रधानाचार्य केंद्र निर्धारण के लिए जरूरी सूचनाएं समय से अपलोड नहीं करेंगे और गलत सूचनाएं देंगे, उनके विद्यालय को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। साथ ही ऐसे प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही प्रबंधतंत्र को भी उत्तरदायी माना जाएगा। नकल, पर्चा आउट, हंगामे की घटनाओं में लिप्त रहे या डिबार विद्यालय केंद्र नहीं बनेंगे।

प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य में विवाद वाले स्कूल नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र

यूपी बोर्ड के जिन वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधतंत्र व प्रधानाचार्य के बीच विवाद होगा, उस विद्यालय को वर्ष 2023 में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। यहीं नहीं जिन अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों में प्रबंधकीय विवाद यूपी बोर्ड है और वहां नियमानुसार प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त नहीं है, उन्हें भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

डीएम की अध्यक्षता में होगी जिला समिति

केंद्र निर्धारण के लिए जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति होगी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य व संबंधित सब डिवीजन के उप जिलाधिकारी सदस्य होंगे। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे।

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