जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बापू को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके स्वास्थ्य उपचार के लिए दायर की गई नियमित जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। यह राहत स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी गई है।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुनाया कि आसाराम को उपचार हेतु जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाए।
आसाराम के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत के समक्ष दलील रखी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपचार के लिए आसाराम को जेल से बाहर रहना आवश्यक है। अदालत ने उनकी बीमारी और पिछले 12 साल से जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।
सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। इस फैसले के बाद आसाराम के समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें जेल में न रहकर अपने उपचार में राहत मिलने की संभावना है।

