- घायल को कराया अस्पताल में भर्ती
जनवाणी संवाददाता
कंकरखेड़ा: सरधना रोड पर शराब माफिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जिसे पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की देर रात जंगेठी जंजोखर रोड पर शराब माफिया की कार को पुलिस व एसओजी टीम में रुकने का इशारा किया तो कार चालक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जिसमें थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। वही अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश ने भागना चाहा तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी। बदमाश की पहचान जसवंत पुत्र श्याम सिंह निवासी कासमपुर के रूप में हुई है आरोपी के पास से 12 पेटी हरियाणा मार्का शराब, एक आई टेन गाड़ी, एक तमंचा, दो खोके व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

थाना पुलिस ने बताया कि हरियाणा की शराब यहां किसी पार्षद प्रत्याशी तो चुनाव में सप्लाई करने के लिए मंगाई गई थी। जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सीओ दौराला अभिषेक पटेल ने बताया कि आरोपी पर दिल्ली का कंकरखेड़ा में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को काफी दिन से इसकी तलाश थी। आरोपी हरियाणा से शराब लाकर बेचने का धंधा करता है।
रोड शो में हुडदंग पर अतुल प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सरधना रोड, खिर्वा रोड, शिव चौक, रामनगर रोड पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो निकाला। रोड शो को रोकने के लिए जगह-जगह चौराहों पर पुलिस भी तैनात की गई थी, लेकिन पुलिस रोड शो को नहीं रोक पाई। रोड शो के दौरान अतुल प्रधान के समर्थकों ने सड़कों पर खुलेआम जमकर आतिशबाजी की। रोड शो के दौरान कई जगह जाम की स्थिति भी बनी रही। जिस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कंकरखेड़ा पुलिस में अतुल प्रधान व उनके समर्थकों पर आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पूर्व सांसद के बेटे साकिब अखलाक के खिलाफ एनबीडब्लू
न्यायालय एसीजे कोर्ट संख्या 5 मेरठ ने डेड़ करोड़ के चेक बाउंस के एक मामले में शाहिद अखलाक के बेटे साकिब अखलाक के गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। वादी मुकदमा आसिफ इकबाल पुत्र हाजी इकबाल निवासी श्याम नगर,लिसाड़ी गेट मेरठ ने मैसर्स अल साकिब एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एवं शाहिद अखलाक के बेटे साकिब अखलाक के खिलाफ धारा 138 एन आई एक्ट के तहत वाद दायर किया था।
आरोप है कि इन दोनों के बीच पारिवारिक संबंध है तथा आरोपी ने कंपनी के मीट एक्सपोर्ट के लिए पैसों की जरूरत बताई थी और बदले में पैसों के साथ अच्छा मुनाफा देने का वादा किया था। जिसके चलते वादी ने आरोपी को डेढ़ करोड़ रुपए के चेक दिए थे। समय पूरा होने पर अपने पैसे वापस मांगने पर वादी को आरोपी ने अपने खाते अंकन डेढ़ करोड़ रुपए के चेक देकर कहां की वह अपनी धनराशि प्राप्त कर लेना।
जिसे वादी ने अपने आबूलेन स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चेक डाला जो अपर्याप्त धन राशि के चलते बाउंस हो गये। जिस बाबत आरोपी के खिलाफ वादी ने वाद दायर किया था। इस मुकदमे में आरोपी को न्यायालय ने तलब कर रखा था परंतु आरोपी पिछले कई दिनों से न्यायालय में नहीं आ रहा था। न्यायालय ने आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर 5 जून को न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किए है।

