Sunday, March 22, 2026
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सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर एजेंसियों की ‘लूट’

  • 30 से 60 रुपये तक डिलीवरी के नाम पर वसूल रहे वेंडर
  • महंगाई की मार में उपभोक्ताओं की जेब पर एक और डाका

जनवाणी संवाददाता |

सरूरपुर: जिले में घरेलू गैस सिलेंडर रसोई तक पहुंचाने के नाम पर गैस एजेंसी के वेंडर डिलीवरी के नाम पर लोगों से खुली लूट मचा रहे हैं। 5-10 किलोमीटर के दायरे में भी डिलीवरी के नाम पर गैस डिलीवरी वेंडर लोगों से 30 से 60 रुपये तक वसूल रहे हैं। जबकि इसके विपरित दूरदराज के क्षेत्र में यह राशि और भी बढ़ जाती है। गैस सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर गैस एजेंसी संचालकों द्वारा छोड़े गए वेंडर ने लोगों से खुली लूट मचा रखी हैं।

महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर खरीदना ऊपर से डिलीवरी का चार्ज देना लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। गैस सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर लोगों की जेब पर डाका डाल रहे गैस एजेंसी संचालक तमाम नियम कायदे ताक पर रखकर अधिकारियों को ठेका दिखा रहे हैं। इसे लेकर जहां ग्राहक सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर लूट रहे हैं तो वहीं अधिकारी भी इस ओर से अंजान बने हुए हैं जागरूकता के अभाव में लगातार उपभोक्ता महंगाई की मार के डंक से हाल बेहाल हो रहे हैं। जबकि दूसरों को ब्लैक खोरी जमाखोरी के नाम पर जगाने वाला आपूर्ति विभाग खुद सो रहा है और इसके अधिकारी अनजान बने हुए हैं।

होम डिलीवरी के नाम पर 60 रुपये तक की वसूली

होम डिलीवरी के नाम पर वेंडर गैस एजेंसी का हवाला देते हुए पांच किलोमीटर तक 25 से 30 रुपये प्रति सिलेंडर की वसूली उपभोक्ताओं से की जा रही है। जबकि प्रति महीने गैस सिलेंडर के दाम घटता-बढ़ता रहता है। उसी में होम डिलीवरी चार्ज भी जुड़ा होता है। जबकि यह दूरी 10 किलोमीटर से ऊपर होने पर उपभोक्ताओं को 40 से 60 रुपये तक का चार्ज वसूलते है।

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क्या है होम डिलवरी का नियम?

रिफिलिंग के लिए बुकिंग कराने के बाद गैस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर तक सिलेंडर पहुंचाकर दे। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर व ग्रामीण क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी का नियम है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि गैस बुकिंग कराते समय होम डिलीवरी चार्ज का 19 रुपये 50 पैसे जोड़ दिए जाते हैं। अगर एजेंसी से ग्राहक स्वयं सिलेंडर रिफिलिंग कराने जा रहा है तो एजेंसी से 19 रुपये 50 पैसा वापस ले सकता है। कोई भी एजेंसी यह राशि देने से इनकार नहीं कर सकती।

रद्द हो सकती है एजेंसी

एलपीजी मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के नियम के तहत अगर किसी एजेंसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत मिलती है तो पहली बार उसके खिलाफ जुमार्ना लगाया जाएगा और दूसरी बार जुमार्ने की राशि और बढ़ाई जाएगी। लेकिन किसी एजेंसी के खिलाफ दो साल में ऐसी तीन शिकायतें मिली तो उसका आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा।

जागो ग्राहक जागो

कोई भी गैस एजेंसी या वेंडर आपको होम डिलीवरी चार्ज के नाम पर राशि वसूलता है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही कंज्यूमर फोरम 1800114000 पर भी शिकायत की जा सकती है।

क्या बोले-अधिकारीगण

इस संबंध में वही संबंध में उप जिलाधिकारी सरधना पंकज प्रकाश राठौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया जा रहा है,तो यह गलत है। इस मामले के लिए जांच कर कार्रवाई आवश्यक कराएंगे। जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है।यदि ऐसा किया जा रहा है तो ऐसा संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी इस संबंध में शिकायत करें।

ये बोले-एजेंसी संचालक

जबकि गैस एजेंसी संचालक मुनेंद्र शर्मा ने कहा कि इस तरह की हमारे यहां से कोई डिलीवरी नहीं दी जाती है, यही कहना है कि अंबिका गैस सर्विस के हिमांशु गोयल का कि इस तरह से गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त शुल्क लेना गलत।

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