Saturday, March 14, 2026
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माफिया अतीक अहमद की पत्नी को नहीं मिलेगी ज़मानत

जनवाणी ब्यूरो |

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दिनदहाड़े हुए राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में अब कोर्ट भी गंभीर नजर आ रही है। आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और गवाहों की सुरक्षा को देखते हुए माफिया की पत्नी शाइस्ता की जमानत को खारिज कर दिया।

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