- एक साल में मेरठ में 38 मामलों में उम्रकैद की सजा
- पॉक्सो और दुष्कर्म के मामलों में पैरवी से 191 दिलायी गयी सजा
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय पर परिक्षेत्र के अधीन सभी जनपदों के कनविक्शन संबंधी अपराधों की अपने कुशल मार्गदर्शन में प्रभावी पैरवी करायी गयी। डीआईजी के इस प्रयास से अपराधियों को न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर दंडित किया गया है। कनविक्शन संबंधी अपराधों के अन्तर्गत विगत वर्ष में जनपद में 38 अभियोगों में आजीवन कारावास, 18 में 14-20 वर्ष तक का कारावास तथा 32 में 14 वर्ष से कम का कारावास दिया गया।
इसी प्रकार जनपद बुलंदशहर में 102 अभियोगों में आजीवन कारावास, 63 में 14-20 वर्ष तक का कारावास तथा 262 में 14 वर्ष से कम का कारावास दिया गया। जनपद बागपत में 23 अभियोगों में आजीवन कारावास, 19 में 14-20 वर्ष तक का कारावास तथा 206 में 14 वर्ष से कम का कारावास दिया गया। जनपद हापुड़ में 30 अभियोगों में आजीवन कारावास, 12 में 14-20 वर्ष तक का कारावास तथा 56 में 14 वर्ष से कम का कारावास दिया गया। इसके अतिरिक्त विगत छह माह में परिक्षेत्र के चारों जनपदों में पॉक्सो एवं दुष्कर्म के अभियोगों में 191, आपराधिक मामले (हत्या, लूट, डकैती, अपहरण आदि) के अभियोगों में 676 और अन्य सनसनीखेज मामलों के अभियोगों में 2606 अपराधों में न्यायालय द्वारा अपराधियों को सजा दी गयी।
छह माह में जनपद में पॉक्सो एवं दुष्कर्म के अभियोगों के 31 अपराधों में, आपराधिक मामले (हत्या, लूट, डकैती, अपहरण आदि) के अभियोगों के 57 में और अन्य सनसनीखेज मामलों के अभियोग के 896 अपराधों में न्यायालय द्वारा आपराधियों को सजा दी गयी। इसी प्रकार जनपद बुलंदशहर में पॉक्सो एवं दुष्कर्म के अभियोग में 89 अपराधों में, आपराधिक मामले (हत्या, लूट, डकैती, अपहरण आदि) के अभियोगों में 338 में और अन्य सनसनीखेज मामलों के अभियोग में 774 अपराधों में न्यायालय द्वारा अपराधियों को सजा दी गयी। जनपद बागपत में पॉक्सो एवं दुष्कर्म के अभियोग में 35 अपराधों में, आपराधिक मामले (हत्या, लूट, डकैती, अपहरण आदि) के अभियोगों में 213 में और अन्य सनसनीखेज मामलों के अभियोग में 278 अपराधों में न्यायालय द्वारा अपराधियों को सजा दी गयी।
जनपद हापुड़ में पॉक्सो एवं दुष्कर्म के अभियोग में 36 अपराधों में, आपराधिक मामले (हत्या, लूट, डकैती, अपहरण आदि) के अभियोगों में 68 में और अन्य सनसनीखेज मामलों के अभियोग में 658 अपराधों में न्यायालय द्वारा अपराधियों को सजा दी गयी। इसके साथ ही प्रभावी पैरवी कराते हुए जनपद बुलंदशहर के थाना खुर्जा में हत्या के अपराध में मात्र 78 दिवसों के अंदर तथा जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ में हत्या और बलात्कार के अलग-अलग अपराधों में चार माह के अंदर अपराधियों को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गयी। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि जिन जनपदों के पैरोकारों द्वारा प्रभावी पैरवी कराते हुए कम समय में अपराधियों को सजा दिलवाने में अपना अहम योगदान दिया है, उन्हें परिक्षेत्र स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
छात्रवृत्ति घोटाले में मदरसे का प्रधानाचार्य गिरफ्तार
मेरठ: ईओडब्लू की टीम ने पौने आठ लाख की स्कॉलरशिप का घोटाला करने वाले मदरसे के प्रधानाचार्य शफीक उल हसन पुत्र अली बक्स निवासी रुकनपुर को दबोच लिया गया है। ईओडब्लू पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुए आरोपी पिछले कई साल से फरार चल रहा था। इससे पहले एक हफ्ते में ईओडब्लू की टीम एक दंपति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईओडब्लू के एसपी डा. राजीव दीक्षित व सीओ धर्मेंश कुमार ने बताया गया कि 2009-10 एवं 2010-11 की अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को स्कूल द्वारा तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अन्य की मिलीभगत से धोखाधड़ी करके अल्पसंख्यक छात्रों को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को हड़पने की जांच शासन ने ईओडब्लू मेरठ को ट्रांसफर की।
जांच अधिकारी की जांच में सामने आया कि शफीक उल हसन द्वारा संचालित संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी छात्रवृत्ति की धनराशि-7,66,800 को अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर गबन कर लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। इससे पहले ईओडब्लू की टीम उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है।