जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मतदाता पंजीकरण फार्मों में हुए संशोधन, अर्हक तिथियों एवं मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बैठक की। बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित की गयी चार अर्हक तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर के बारे में अवगत कराया गया। इन अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।
बैठक में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रत्येक बूथों, जिले, राज्य स्तर पर 1 अगस्त से किये जाने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गयी। राजनैतिक दलों को बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं से आधार नम्बर स्वैच्छिक रूप से अधिसूचित फार्म-6बी में लिया जाएगा। इसके लिए आफलाइन माध्यम से बीएलओ 1 अगस्त से घर-घर भ्रमण के दौरान सम्बन्धित मतदाताओं से प्राप्त करेगें। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नम्बर फार्म-6बी मे भर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आधार नम्बर एकत्रीकरण के लिए माह अगस्त में दो विशेष शिविर 7 व 21 अगस्त निर्धारित किया गया है, जिसमें मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर आधार नम्बर फार्म-6बी में भरकर सम्बन्धित अधिकारी को जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है।

