Friday, May 2, 2025
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कोर्ट से नहीं मिली मोहम्मद हाजी इकबाल व परिजनों को राहत

  • उच्च न्यायालय ने इकबाल व बेटों की जमानत अर्जी खारिज की  

वरिष्ठ संवाददाता  |

सहारनपुर:  हाईकोर्ट से भी खनन माफिया हाजी इकबाल को कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल व उसके बेटों की अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि मामले को डिस्चार्ज पर सुना जाए। केस में दो माह तक कोई भी उत्पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दो माह की मोहलत दी है। बता दें कि हाजी इकबाल, भाई महमूद अली और बेटों मो.अफजल, अलीशान, जावेद व अब्दुल वाजिद के खिलाफ थाना मिजार्पुर में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज है।

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उल्लेखनीय है कि खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बल्ला और उनके बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का मामला विचाराधीन है। इसमें मो.अफजल, अलीशान के विरूद्ध दो-दो मामले दर्ज हैं, जबकि जावेद पर तीन, हाजी इकबाल उर्फ बल्ला पर चार मामले दर्शाए गए हैं। जबकि अब्दुल वाजिद पर भी मामले दर्ज है। सरकारी वकील की आपत्ति के बाद न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अग्रिम जमानत देने के लिए कोई उचित आधार नहीं पाया और अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जबकि हाजी पक्ष को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश देकर कहा कि इस मामले को डिस्चार्ज पर सुना जाए तथा केस में दो माह के लिए सभी उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दो माह की मोहलत दी है। बता दें कि 9 अप्रैल 2022 को पुलिस ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके चार बेटों सहित राव लईक और नसीम के खिलाफ थाना मिजार्पुर में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दायर किया था। गैंगेस्टर एक्ट में नसीम, राव लईक और हाजी इकबाल के एक बेटे अलीशान को जेल भेज चुकी है।

मुकदमे जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और राजस्व प्रशासन ने नसीम की 21 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 अप्रैल 2022 को और हाजी इकबाल की 107 करोड़ की प्रॉपर्टी 14 मई 2022 को कुर्क कर चुकी है। जिला प्रशासन और पुलिस खनन कारोबारी एवं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 1350 बीघा में 800 बीघा भूमि कुर्क कर चुकी है। 14 मई को पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने हाजी इकबाल की करीब 400 बीघा भूमि पर सरकारी बोर्ड लगवाए जाने की कार्रवाई की थी। 15 मई को कार्रवाई जारी रखते हुए करीब 800 बीघा भूमि पर सरकारी बोर्ड लगवाए।

जबकि हाजी मो.इकबाल के बेटे मो.वाजिद के नाम पर मिजार्पुर में खरीदी गई 70 बीघा भूमि, शेरपुर पेलो में एग्रो सॉल्यूशन फर्म के नाम पर खरीदी गई 50 बीघा, मायापुर रूपपुर में विक्की, अफजल एवं अरशद बिल्डर्स के नाम पर खरीदी गई 450 बीघा, मिजार्पुर पोल में एसएस एंटरप्राइजेज के नाम पर खरीदी गई। 125 बीघा तथा शफीपुर में तनवीन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदी गई। हाजी इकबाल व परिजनों पर सीबाीआई, ईडी ने पहले ही शिकंजा कस दिया है।

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