जनवाणी ब्यूरो
नई दिल्ली: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी और पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा ने मंगलवार को एनआईए की विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उसने जेल से अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी है।
राणा का क्या कहना है
राणा का कहना है कि उसके परिवार को उसकी स्थिति की चिंता है और उनका संपर्क में रहना जरूरी है। अदालत बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका
यह पहला मौका नहीं है जब तहव्वुर राणा ने ऐसा अनुरोध किया है। इससे पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने उसकी इसी तरह की अर्जी खारिज कर दी थी। उस वक्त भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राणा की याचिका का विरोध किया था।
एनआईए की आपत्ति
एनआईए ने अदालत में तर्क दिया कि अगर राणा को अपने परिवार से बात करने की इजाजत दी जाती है, तो वह बातचीत के दौरान कोई महत्वपूर्ण या संवेदनशील जानकारी साझा कर सकता है, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी आधार पर पिछली बार अदालत ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था।
कौन है तहव्वुर राणा?
तहव्वुर राणा पर 2008 के मुंबई हमलों में सह-षड्यंत्रकारी होने का आरोप है। वह पहले अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत आने के बाद से वह एनआईए की हिरासत में है और मुंबई हमले की जांच में आरोपी के रूप में पेश किया गया है। अब देखना होगा कि इस बार अदालत उसके अनुरोध पर क्या निर्णय लेती है।