- खुले में भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबदियों को लागू करने के सख्त आदेश के बाद नगर निगम के अधिकारी भी जाग गए। नगर निगम ने खुले में भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों पर जुर्माना ठोंकने के निर्देश दिए। इसकी चेकिंग में अवर अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई। महानगर में 10 टैंकरों और वाटर स्प्रिकलिंग व एंटी स्मॉग गन से छिड़काव के निर्देश दिए।
नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने मंगलवार को ग्रैप फोर की पाबंदियों को लागू करने के निर्देश जारी किये। उन्होंने नगर निगम की सीमा में कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट (सी एड डी वेस्ट) पर प्रभावी कार्रवाई हेतु सड़क के किनारे कोइ भी बिल्डिंग मेटेरियल आदि की खुले मे ंबिक्री करने पर जुमार्ना लगाने और निर्माण सामग्री को सड़क से तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सभी अवर अभियंताओं अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके स्थलों की चिन्हित करके कार्रवाई के निर्देश दिए और रोजाना की रिपोर्ट शाम पांच बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने रोस्टर के अनुसार रोड स्वीपिंग मशीन का प्रयोग सम्बन्धित अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंताओं द्वारा कराने और डिवाईडर व सड़क आदि पर कहीं भी धूल न हो। इस कार्य को सम्बन्धित डिपो प्रभारी, सफाई निरीक्षकों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य कराने के निर्देश दिए। नगर निगम क्षेत्र में सीएक्यएमएस (वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन) गंगानगर स्थित आईआईएमटी कॉलेज, जयभीमनगर व पल्लवपुरम के दो किलोमीटर की परिधि में वॉटर स्प्रिकलिंग व एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग रोस्टर के अनुसार कराने के निर्देश दिए।
वाहनों में कूड़े को ढककर भेजने और जगह-जगह कूड़े के ढेर को तत्काल हटवाने के निर्देश दिए। खुले में कूड़ा न पडे। सभी ढलाव घर पर कूड़े का नियमित उठवाने के निर्देश दिए। कही भी कूड़ा जलाने की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उल्लंघनकर्ता पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए। मिनी प्रेशर जेटिंग मशीन से कूडेÞ मे ंलगी आग को बुझाने, डिवाइडर, चौराहों, फुटपाथ की धुलाई, सड़क किनारे लगे पेड़ों के पत्तों की धुलाई कराने के निर्देश भी दिए।
पीडब्लूडी व एनएचएआई द्वारा सड़क निर्माण, नाला निर्माण, सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग का कार्य हापुड अड्डा चौराहे से गढ़रोड तक किया जा रहा है वहां काफी मात्रा मे ंनिर्माण सामग्री पड़ी है, जो की वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नगरायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तत्काल सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री हटायें और नियमित रूप से एंटी-स्मॉग गन व वॉटर स्प्रिंकलर से छिड़काव कराने के निर्देश दिए।
मेडा के सख्त निर्देश, निर्माण कार्य कराया तो जब्त होगा सामान
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 450 से अधिक होने के कारण ग्रैप चरण-4 में लगी पाबंदियों को देखते हुए मेडा टीम ने कई स्थानों पर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाया। इसके साथ कई बिल्डरों के साथ मीटिंग की। निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा। मेरठ विकास प्राधिकरण के जोनल इंचार्ज अप्रित यादव का कहना है कि डीएम के निर्देश पर फतेहल्लापुर, बिजली बंबा, जागृति विहार, परतापुर आदि क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान कई निर्माण कार्यों को रुकवाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्माण करता पाया गया तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा।
मास्क की बढ़ी बिक्री
प्रदूषण बढ़ने के साथ ही बीमारियों के पैर पसारता देख लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए। इससे बाजार में मास्क की बिक्री बढ़ गई। राजीव सर्जिकल स्टोर के स्वामी राजीव चोटानी ने बताया कि पिछले कई दिन से मास्क की बिक्री बढ़नी शुरू हुई।
कूड़े पर फेंका पुराने मास्क का जखीरा
2019 कोविड काल शुरू होते ही मास्क की बिक्री हुई थी। मास्क की बिक्री 2021 तक हुई। इसके बाद लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया। कुछ व्यापारियों न मास्क का स्टॉक गोदाम या दुकान में रखे रखा, कि इनकी कभी भी बिक्री बढ़ सकती है, लेकिन अब प्रदूषण बढ़ने पर लोगों की चिंता बढ़ गई। ऐसे में किसी व्यापारी ने वर्षांे से रखे मास्क निकाले तो वह बेकार निकले। आखिरकार उसने घंटाघर के ढलावघर पर बड़े-बड़े बोरे मास्क से भरे कूड़े पर फेंक दिए।
वाहनों के प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाएं
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 450 से अधिक होने के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रैप स्टेज-4 समस्त एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया है। ग्रैप स्टेज-4 में दिये गये निर्देश पर डीएम दीपक मीणा ने संबंधित विभागों के उत्तरदायी अधिकारियों के साथ संपन्न आॅनलाइन मीटिंग में निर्देशित किया।
ग्रैप चरण-4 में लगी पाबंदियों के दृष्टिगत कंस्ट्रक्शन व डिमालिशन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाये। लगातार पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाये। जनपद में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुये दोषी के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण के रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग की जाये एवं दोषियों पर जुर्माना लगाया जाये एवं बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे वाहनों पर अंकुश लगाया जाये।
स्कूलों में आॅनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने के लिए जनपद के समस्त स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है। जनपद में खनन संबंधित गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है एवं माल ढुलाई में प्रयोग होने वाले ट्रकों में भी कवर्ड कर सामान की माल ढुलाई सुनिश्चित की जाये। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।