Tuesday, May 6, 2025
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बीमारी से नहीं, गला दबाकर की गई थी नसरीन की हत्या

  • कब्र से शव निकलवाकर हुआ था पोस्टमार्टम

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: जिस नसरीन की मौत को बीमारी का बताकर सुपुर्देखाक किया गया था, उसका अब खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नसरीन की मौत गला दबाने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पति, सास, ससुर और दो जेठों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी परिवार घर में ताला लगाकर फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक शफीकुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन शुक्रवार को परिजनों के साथ एसएसपी आफिस पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 11 साल पहले बेटी नसरीन का निकाह हुमायूं नगर निवासी आमिर से किया था। आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही बेटी के पति ने दहेज की मांग शुरू कर दी। उसके किसी विदेशी महिला से अवैध संबंध भी बने हुए थे। वह उससे शादी करना चाह रहा था। जब नसरीन ने विरोध किया तो 29 नवंबर को उसकी हत्या कर दी गई।

बुजुर्ग पिता ने डीएम व एसएसपी से शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। डीएम दीपक मीणा ने लिसाड़ी गेट पुलिस को आदेश जारी किए है कि रविवार को महिला का शव कब्र से निकाला जाए। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाए।

लिसाड़ी गेट क्राइम इंस्पेक्टर भंवर पाल सिंह ने बताया कि डीएम के आदेश पर रविवार को नसरीन के शव को कब्र से निकाल कर इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। सीओ कोतवाली अमित राय का कहना है कि मृतक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला दबाने से की गई। रिपोर्ट के आधार पर पति आमिर, ससुर हाजी जान मौहम्मद, सास जकरुन, जेठ नदीम और फिरोज निवासी हुमायंू नगर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।

हत्यारे पति को आजीवन कारावास

न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-नौ कौशलेंद्र यादव ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति अकबर पुत्र कयूम निवासी समर गार्डन मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा महबूब ने थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन समीना का विवाह आरोपी अकबर के साथ हुआ था।

शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा था। परंतु शादी के लगभग 14 वर्ष आरोपी ने दूसरी महिला गुलिस्ता निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ के साथ भी शादी कर ली थी। दूसरे विवाह के पश्चात से आरोपी वादी की बहन के साथ रोजाना मारपीट कर उसे घर से बाहर भगा देता था। घटना के दिन सुबह 11 बजे वादी के पास आरोपी ने फोन किया उसने अपनी पत्नी समीना का कत्ल कर दिया है।

जब वह अपनी बहन के घर समर गार्डन कॉलोनी पहुंची तो उसे मृतका के बड़े लड़के ने बताया कि पापा ने मम्मी का गला घोट कर मार दिया है। जिसके बाद न्यायालय में सरकारी वकील प्रेरणा वर्मा ने कुल 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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