Thursday, May 8, 2025
- Advertisement -

अब क्रॉस जेंडर स्पा की नहीं मिलेगी अनुमति

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बगैर अब स्पा सेंटरों में यूं ही कोई भी मालिश नहीं कर पाएगा। पूर्वी निगम ने बुधवार को खास दिशा निर्देशों के साथ क्षेत्र में स्पा सेंटरों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है। अब नए नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पा सेंटरों पर लागू किए जाएंगे।

सभी स्पा सेंटरों को नए नियम का पालन करना आवश्यक होगा। इसके तहत अब स्पा सेंटरों में केंद्रों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।

न कमरों में होगी कुंडी न ही बोल्ट

स्पा सेंटरों में कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए। स्पा सेंटरों में सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे की व्यवस्था होगी, साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे।

स्पा सेंटर आने वाले सभी ग्राहकों के पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क रजिस्टर करने होंगे।

इसके अलावा स्पा सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच ही खुलेंगे। स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे और परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

ऐसे ही किसी से मालिश नहीं कराई जा सकती

स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि बिना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता।

अब स्पा सेंटरों से संबंधित नए नियमों के तहत मालिश करने वाले व्यक्ति के पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

काम के दौरान सभी कर्मचारी सेंटर द्वारा जारी आईडी कार्ड जरूर पहनेंगे और उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। निगम सेंटरों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने से पहले इनके मालिकों, प्रबंधकों का पुलिस सत्यापन भी कराएगा।

आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान

बीर सिंह पंवार ने बताया कि यदि कोई स्पा सेंटर वेश्यावृत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ग्राहक द्वारा 112 और 181 पर कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा स्पा सेंटर में प्रवेश रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक बरकरार रखी जायेगी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन मिलने पर निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

spot_imgspot_img

Subscribe

Related articles

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर, जानिए क्यों पीएम मोदी ने इस सैन्य अभियान को दिया ये नाम?

नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत...

Opration Sindoor पर PM Modi ने की सुरक्षाबलों की सराहना, Cabinet Meeting में लिया ये फैसला

जनवाणी ब्यूरो |नई दिल्ली: भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान...
spot_imgspot_img