Sunday, April 6, 2025
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याकूब के मकान की सील खोलने के आदेश स्थगित

  • जिला जज ने लगाई रोक, अब 29 को होगी सुनवाई

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: हाजी याकूब की मकान की सील को खोलने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पुलिस की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज रजत सिंह जैन ने याचिका स्वीकार करते हुए एसीजेएम कोर्ट संख्या पांच द्वारा छह अगस्त को पारित आदेश जिसके अनुसार मकान की सील को खोलने का आदेश पारित किए गए थे। इस आदेश को फिलहाल स्थगित करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख नियत की है।

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अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पुलिस एवं खाद सुरक्षा विभाग द्वारा भारी मात्रा में अवैध कटान पाए जाने के बाद कंपनी और डायरेक्टर सहित कई के खिलाफ मुकदमा किया गया था। जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर हाजी याकूब के मकान को कुर्क करने के आदेश दिए थे।

इस मामले में हाजी याकूब की पत्नी शमजीदा बेगम ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या पांच की अदालत में कुर्की के आदेश को चुनौती दी थी कि जिस मकान को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। उसका अभियुक्त से कोई लेना देना नहीं है। इस संपत्ति में अन्य परिवार भी रहते हैं और मकान याकूब की पत्नी शमजीदा बेगम का है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके मकान को जबरन सील कर दिया है और उनकी बहुमूल्य सामान को भी कुर्क कर दिया है।

जिसके बाद एसीजेएम कोर्ट संख्या पांच ने छह अगस्त को उक्त मकान नंबर 1113 को सील को खोलने के आदेश पारित किए थे। इस आदेश के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अवर न्यायालय के आदेश को स्थगित करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख नियत की है।

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