Monday, July 1, 2024
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गुदड़ी बाजार तिहरे हत्याकांड में परवेज दोषमुक्त

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  • कोर्ट मोहर्रिर और सरकारी वकील की भूमिका संदिग्ध
  • सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, पीड़ित पक्ष को सुने बिना निर्णय

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: विशेष न्यायाधीश पोस्को अधिनियम कोर्ट संख्या-एक मोहम्मद आजाद ने गुदड़ी बाजार में हुए बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड के एक नाबालिग आरोपी परवेज की अपील पर सुनवाई कर अपील स्वीकार करते हुए उसे दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। गत 23 मई 2008 को सुनील ढाका, पुनीत गिरी एवं सुधीर उज्जवल के शव हिंडन नदी के किनारे बालैनी जिला बागपत से बरामद हुए थे। जिसमें जांच के दौरान सामने आया था कि उनकी गुदड़ी बाजार में हत्या कर शव वहां फेंके गए थे।

इस मामले में सरकार बनाम इजलाल आदि में पत्रावली में गवाही पूरी हो कर बहस के लिए नियत है। जिसमें 19 मई की तारीख अदालत द्वारा नियत की जा चुकी है। इस विवाद से संबंधित एक अन्य पत्रावली सरकार बनाम परवेज किशोर न्यायालय में लंबित थी। जिसमें आरोपी परवेज द्वारा किशोर न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उक्त वाद में छह माह से अधिक समय बीत जाने के कारण उसके वाद को निरस्त किया जाए किंतु किशोर न्यायालय ने परवेज के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था।

जिसकी अपील आरोपी परवेज द्वारा जनपद न्यायालय में की गई थी। वादी के अधिवक्ता विवेक कोचर ने बताया की पांच मई को पहली बार उसकी परवेज की पत्रावली अदालत में तलब हुई थी। जिसके बाद मात्र चार दिन में ही अदालत ने आरोपी परवेज की अपील स्वीकार करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया है। वादी के अधिवक्ता का कहना है कि वह प्रात: 11 से पूर्व भी अदालत में प्रार्थना पत्र दे चुके थे कि इस मामले में आरोपी परवेज की किशोर होने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

आरोपी परवेज इस तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इस मामले में सरकारी वकील की चुप्पी और कोर्ट मोहर्रिर की भूमिका भी संदिग्ध है। क्योंकि कोर्ट मोहर्रिर ने थाने में इतने महत्वपूर्ण मामला होने के बावजूद भी सूचना नहीं दी थी। वहीं, सरकारी वकील के द्वारा भी अपील की सुनवाई के समय वादी को कोई सूचना नहीं दी गई।

ऐसे हुई सुनवाई

  1. 2 नवंबर 2021-अपील दाखिल।
  2. 9 नवंबर 2021-वकीलों की हड़ताल।
  3. 16 नवंबर 2021-अपील स्वीकृत, विपक्ष को नोटिस जारी।
  4. 21 दिसंबर 2021-पास्को कोर्ट में केस ट्रांसफर।
  5. 12 जनवरी 2022-कोई उपस्थित नहीं हुआ।
  6. 25 मार्च 2022-मूल पत्रावली तलब की गई।
  7. 6 अप्रैल 2022-अपीलार्थी के गैरहाजिरी में अपील निरस्त, पत्रावली दाखिल दफ्तर का आदेश।
  8. 5 मई 2022-उपरोक्त आदेश रिकाल।
  9. 9 मई 2022-पक्षकार हाजिर सुना गया, 12 को आदेश के लिये तय।
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