- नई आरक्षण नीति के बाद अध्यक्ष पद पर नहीं पड़ा प्रभाव
- 18-19 मार्च को आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार
- 26 मार्च को आरक्षण आवंटन सूची का अंतिम प्रकाशन
जनवाणी संवाददाता |
शामली: इलाहाबााद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की दो सदस्यीय बैच द्वारा चार दिन पहले प्रदेश सरकार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1995 के आधार वर्ष झटका दिया गया था। साथ ही, वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर आरक्षण के आवंटन एवं प्रकाशन के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया को हरी झंडी दी थी। उसके बाद सरकार ने प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण आवंटन कर दिया है। नई आरक्षण नीति के तहत शामली में अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष का पद यथावत रहेगा।
प्रदेश सरकार ने 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 1995 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण नीति बनाई थी। जिसके तहत गत 2 मार्च को आरक्षण आवंटन एवं सूची का प्रकाशन कर दिया गया था। आरक्षण आवंटन एवं सूची के अंतिम प्रकाशन से पूर्व 14 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए आरक्षण आवंटन एवं अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी।
साथ ही, सरकार को 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण आवंटन करते हुए 25 मार्च तक सूची का प्रकाशन करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने कैबिनेट में हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण आवंटन किए जाने का शासनादेश पास किया था।
इसके बाद बुधवार की देर रात सरकार ने नई आरक्षण नीति के अनुसार प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का आवंटन कर दिया। इसके तहत शामली जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित रहेगा।
इससे पूर्व भी आधार वर्ष 1995 के तहत आरक्षण आवंटन में भी यह पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए ही आवंटित किया गया था। नए शासनादेश के अनुसार सरकार ने नई आरक्षण नीति के अनुसार पंचायत के लिए आरक्षण आवंटन एवं सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि 18 से 19 मार्च तक जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के आरक्षण व आवंटन का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा।
उसके बाद 20 से 22 मार्च तक आरक्षित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आवंटन और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण और आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 से 23 मार्च तक प्रस्तावित सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
उसके बाद 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में संकलन और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण, निस्तारण व अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद आगामी 26 मार्च को जिलाधिकारी द्वारा आरक्षित ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख के पदों का आवंटन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के वार्डों के आरक्षण व आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

