Sunday, April 13, 2025
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प्राथमिकता पर किया जाए उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण: मीणा

  • विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: उद्यमियों की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिला उद्योग बंधु समिति की यह बैठक डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता हुई। जिसमें नए प्रस्तावों पर बिन्दुवार चर्चा की गई। डीएम ने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा। बैठक में कुल 21 बिन्दुओ पर चर्चा की गई। विकास भवन सभागार में मंगलवार को उद्यमियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

आईआईए द्वारा कुंडा गेट से बिग बाईट तक सडक में गड्डे, असमान सतह और अपर्याप्त जल निकासी की हालत से अवगत कराते हुए समस्या निस्तारण का अनुरोध किया गया। जिसपर नगर निगम के अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त स्थान का सर्वे करा लिया गया है। जल्द ही ऐस्टीमेट बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आईआईए द्वारा अवगत कराया गया कि गगोल रोड पर इन्दिरापुरम कॉलोनी के बाहर नाले निर्माण का आंकलन कर लिया गया था, लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसपर अधिकारी ने बताया गया कि एक हफ्ते में कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

उद्यमियों ने अवगत कराया गया कि बिरला एयरकॉन ओल्ड देहली चुंगी के सामने आरआरटीएस द्वारा रैपिड रेल के लिए अंडरग्राउंड पिलरो का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे इकाई की बिल्डिंग में दरार आ रही है। इकाई स्वामी द्वारा इस कारण हो रही क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग एवं इसके समाधान का अनुरोध किया गया। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि भवन का निरीक्षण कर लिया गया है,

आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गगोल रोड स्थित सिम्पलैक्स इंजीनियर एंड ट्रेडर्स फैक्ट्री के सामने खराब नाले एवं जल भराव की स्थिति से अवगत कराते हुए नाला निर्माण की मांग की गई। इस कार्य को एक माह में पूर्ण करने की बात कही गई। इस दौरान पर उपायुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार समेत अन्य संबंधित विभागो के अधिकारी और औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 हुई लागू

मेरठ: जिले में 28 दिसंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। डीएम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि गोवर्धन पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा (गंगास्नान), गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे और विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रस्तावित है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है, ऐसे में समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष व अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं।

आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद में धरना-प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा से शांतिभंग की जा सकती है। डीएम दीपक मीणा ने कहा कि मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नवत प्रतिबंधात्मक, निषेधात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किए जाते हैं। जनपद में किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक, निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे किसी जाति, पंथ, संगठन, धर्म के अनुयायिओ की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक, धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो।

इसके साथ किसी भी प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर हैंडबिल नहीं चिपकाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम, जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलो में ध्वनि विस्तारक यंत्रो जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। उन्होंने कहा कियह आदेश एक नवम्बर से 28 दिसम्बर की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता पड़ने पर उक्त तिथियों से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है और अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

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