जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर : डीजीपी द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा कोर्ट में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप किोर्ट द्वारा तीन आरोपियों को कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0- 495/03 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अनवार पुत्र मुस्ताक निवासी करवट थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर को न्यायालय सीजे जेडी एफटीसी-02 द्वारा जेल में बिताई गयी अवधी के कारावास तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इसके अलावा थाना मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0- 192/11 धारा 279,337,338,427 भादवि के आरोपी सुभाष पुत्र मानसिंह निवासी दिनकरपुर थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर को न्यायालय सीजेएम द्वारा 3500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया |
जबकि थाना खतौली, मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0- 33/21 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 35/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपी सोनू पुत्र राकेश निवासी मोहद्दीनपुर थाना खतौली, मुजफ्फरनगर को न्यायालय एफटीसी-02 द्वारा प्रत्येक अभियोग में 03 वर्ष का कारावास तथा 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।