- पीड़िता ने भावनपुर थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: भावनपुर थानांतर्गत भोपाल विहार में रहने वाली एक रागिनी कलाकार और डांसर के साथ डेयरी चलाने वाले एक युवक ने मारपीट कर छेड़खानी कर दी। युवक और उसके बेटे ने महिला और उसके साथी के साथ घर में घुसकर मारपीट भी की। भावनपुर थाने में दी गई तहरीर में सोनी पुत्री रामपाल सिंह निवासी जागृति विहार ने बताया कि वह रागिनी कलाकार व डांसर है।
अब भोपाल विहार में मनोज के मकान में किराये पर रहती हूं। वहीं, पास में ही पवन गोयल डेयरी चलाते हैं। 22 फरवरी कोपवन गोयल ने फोन करके मुझसे शादी में प्रोग्राम करने को कहा और अपनी गाडी में बैठा लिया। नूरनगर एक शादी में ले गये, लेकिन वहां कोई कार्यक्रम नहीं था। रास्ते में शराब पिलाने की कोशिश की, जब मैंने और सहायक वीशू ने विरोध किया
तो उसे गाली देकर मारपीट की और कहा गोली ली मार दूंगा और मेरे साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने लगे। मैंने विरोध किया ज्यादा नशे में होने के कारण रात के करीब 11 बजे पवन गोयल की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गयी तब हम बचकर घर के लिये भागे। रास्ते में पवन गोयल के लड़के नोनू ने मेरा गला दबाकर मेरे और मेरे सहायक के साथ मारपीट की।
महिला गांजा तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कंकरखेड़ा: कैंट एरिया में रविवार को गांजे से भरा एक पैकेट पड़ा हुआ मिला था। जिसके बाद आर्मी की टीम ने गहनता से पैकेट के लिए जांच की और कंकरखेड़ा पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में अपने स्तर से जांच की तो एक महिला का नाम सामने आया। सोमवार को पुलिस ने गांजा महिला तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
कंकरखेड़ा पुलिस ने बताया कि जवाहर नगर की तरफ कैंट एरिया में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गांजे से भरा एक पैकेट पड़ा हुआ था। जिसके बाद आर्मी एरिया में हड़कंप मच गया था। सूचना पर सेना के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे थे। जिसके बाद पैकेट की जांच की गई थी। जिसमें एक किलो 800 ग्राम गांजा मिला था। रविवार को ही आर्मी के जवान गांजे से भरा पैकेट लेकर थाने पहुंच गए थे। आर्मी के जवानों ने बताया था कि एक महिला काफी समय से प्रतिबंधित क्षेत्र में गांजे की सप्लाई करती है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की थी। सोमवार को पुलिस ने अंजलि निवासी जवाहर नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी, लेकिन महिला घर से फरार मिली। वही महिला पूर्व में भी दो बार गांजा बेचने के आरोप में जेल जा चुकी है। थाना प्रभारी का कहना है कि महिला को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, आरोपी महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हत्यारे पति को आजीवन कारावास
न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-दो मेरठ प्रहलाद सिंह द्वितीय ने हत्या के आरोप में आरोपी पति पंकज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रूहासा जिला मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अंकन 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना दौराला मेरठ में 28 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री की शादी आरोपी पंकज के साथ दान दहेज देकर हुई थी,
लेकिन शादी के बाद से उसकी पुत्री के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और लगातार दहेज की मांग करते थे। गत 28 मार्च 2019 को रात्रि करीब 9:30 बजे उसके पति ने अपने घरवालों के साथ मिलकर उसकी पुत्री को रस्सी से बांधकर मार डाला। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। आरोपी के खिलाफ सरकारी वकील ने न्यायालय में कुल सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई।

