Wednesday, February 18, 2026
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आनंद अस्पताल की मीना आनंद के खिलाफ रिकवरी वारंट

  • एक करोड़ से अधिक की धनराशि वसूली के पारित किए आदेश
  • मामले में आगे की कार्रवाई के लिए 18 मई की तारीख की गई नियत

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: सिविल जज सीनियर डिविजन मेरठ की अदालत ने रिकवरी की चार इजराय केसों पर सुनवाई करते हुए मीना आनंद सहित अन्य के खिलाफ वसूली परवाना/रिकवरी वारंट जारी कर एक करोड़ से अधिक की धनराशि वसूली के आदेश पारित किए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए 18 मई की तारीख नियत की गई है। वादी अजीत बाली ने तीन मामलों में और प्रकाश चंद शर्मा ने एक मामले में मीना आनंद व अन्य के खिलाफ रिकवरी के लिए इजराइल का केस योजित किया।

वादी का मूल वाद चेक की धनराशि को वसूलने के संबंध में था, जो उन्होंने विपक्षी को इन्वेस्टमेंट के लिए दी थी। मूल वाद अपर जिला जज पटियाला हाउस नई दिल्ली की अदालत में चल रहा था। जिसमें अदालत ने चेक की धनराशि के लिए मामलों को डिक्री करते हुए मीना आनंद व अन्य को चेक्स की धनराशि ब्याज सहित अदा करने के लिए आदेशित किया था। डिक्रीदारों ने कई बार उक्त मीना आनंद आदि से चेक की धनराशि और केस में खर्च हुए रुपयों की मांग की, लेकिन उनको यह धनराशि अदा नहीं की गई।

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जिस पर डिक्रीदारों ने डिक्री का ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेरठ के लिए बनवाया, क्योंकि विपक्षी मीना आनंद आदि की संपत्ति मेरठ में ही है और डिग्री का इजराय के बाद उक्त संपत्ति से पैसा वसूल किया जा सके जिस पर अदालत ने मीणा आनंद आदि के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी कर पैसा वसूलने के लिए आदेशित किया और मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए 18 मई की तारीख नियत की है।

वहीं, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने प्रकाश चंद बनाम आनंद व अन्य के खिलाफ आदेश देते हुए कहा है कि न्यायालय आमीन को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला जज संख्या एक पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली के द्वारा मूल वाद के अनुपालन में आनंद अस्पताल की आनंद समेत अन्य लोगों से 12 लाख रुपये के संबंध में वसूली परवाना जारी करें।

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