Wednesday, May 28, 2025
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‘बिकनी किलर’ की रिहाई याचिका खारिज, एक दिन के लिए और टली

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: नेपाल में स्वास्थ्य कारणों और बढ़ती उम्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद भी ‘बिकनी किलर’ के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज की रिहाई टल गई है। गौरतलब है कि बुधवार को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने 78 साल के शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया था। अब उसके शुक्रवार को रिहा होने की उम्मीद है।

शोभराज ने जेल से रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने उसकी वृद्धावस्था के आधार पर रिहाई के आदेश देते हुए 15 दिनों के भीतर उसके निर्वासन को भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन, नेपाल के जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अस्पष्ट करार देते हुए चार्ल्स शोभराज को रिहा करने से इन्कार कर दिया था।

चार्ल्स शोभराज दर्जनों हत्याओं सहित कई मामलों में शामिल रहा है

चार्ल्स शोभराज दर्जनों हत्याओं, चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल रहा है और उसकी भारत, ग्रीस समेत दक्षिण एशियाई के कई देशों में अलग-अलग मामलों में तलाश रही है।

हालांकि चार्ल्स को 2003 में नेपाल यात्रा के दौरान दो विदेशी पर्यटकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। नेपाल में एक उम्रकैद के तहत 20 सालों की सजा का प्रावधान है।

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