Friday, July 5, 2024
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बिना लाइसेंस चल रहे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोरों पर कसेगा शिकंजा

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  • नए जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव मलिक ने संभाला चार्ज
  • परिचय बैठक में चिकित्सकों को अपने क्षेत्र के अवैध दवाई विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: नए जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव मलिक ने चार्ज ग्रहण करते हुए जिले के समस्त होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ परिचय बैठक की। जिसमें बिना लाइसेंस चलाए जा रहे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोरों की सूची तैयार करके उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए। गुरुवार दोपहर अपने कार्यालय में डा. संजीव मलिक ने एक बैठक का आयोजन किया।

जिसमें जनपद में संचालित सभी 12 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी पर तैनात चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया। सभी चिकित्सकों से परिचय लेते हुए उन्होंने बिना लाइसेंस होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि ऐसा करने वाले जनस्वास्थय के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।

उन्होंने अधीनस्थ चिकित्सकों को निर्देश दिए कि ऐसे स्टोरों की सूची 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाए। उनका कहना था कि नियमानुसार डिप्लोमा धारक ही मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। इसके अलावा किसी पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक के पास तीन वर्ष तक काम करने का अनुभव रखने वाला व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। जबकि उनके संज्ञान में लाया गया है कि महानगर और देहात क्षेत्र में इस मानक का कई स्टोर संचालकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।

डा. संजीव मलिक के अनुसार ऐसे संचालकों के विरुद्ध एफआईआर तक की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने होम्योपैथिक सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक रोगियों तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शिविरों का आयोजन करने पर भी बल दिया।

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