- लहूलुहान महिला का पुलिस ने सीएचसी में कराया उपचार
जनवाणी संवाददाता |
दौराला: हाइवे पर कांवड़ देख रही दौराला निवासी सीमा पर अचानक वहां पहुंचा पति अमित भड़क उठा। पति ने भीड़ के सामने ही महिला के दो-तीन थप्पड़ मारे और गाल पर काटकर मांस अलग कर दिया। महिला सीमा के चिल्लाने पर वहां से गुजर रहे कांवड़ियों ने भाग रहे पति को पकड़ लिया। मोहिनीपुर भरौटा निवासी सीमा ने बताया कि उसने हस्तिनापुर के रहने वाले अमित से पांच माह पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों दौराला में आकर शराब के ठेके के बराबर से गुजर रही गली में रहते है। बताया कि पति शराब पीने का आदी है। बृहस्पतिवार को भी अमित शराब के नशे में था और घर से बाहर था। इस दौरान सीमा हाइवे पर सर्विस रोड पर आकर कांवड़ देखने लगी।
पत्नी सीमा को ढूंढते हुए अमित वहां पहुंचा और कांवड़ देखने पर पत्नी पर भड़क उठा। महिला ने विरोध किया तो अमित ने दो-तीन थप्पड़ मारे और गुस्से में गाल पर काटकर मांस अलग कर दिया। लहूलुहान हालत में महिला चिलाई, जिस पर वहां से गुजर रहे कांवड़ियों ने अमित को मनचला समझकर पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। महिला के बताने पर कांवड़ियों को मामले की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया और महिला को सीएचसी उपचार के लिए भेजा। सीएचसी में महिला का उपचार कर घर भेज दिया गया। महिला ने पति के खिलाफ थाने पर तहरीर दी है। सीएचसी प्रभारी डॉ. सचिन मलिक का कहना है कि उपचार के बाद महिला को घर भेज दिया गया है।
पति और परिजनों को कोर्ट से सजा
मेरठ: दहेज हत्या के आरोपियों को न्यायालय एडीजे चतुर्थ द्वारा दो-दो साल का कारावास व अर्थदंड के दंडित किया गया। गत 13 दिसंबर 2013 को वादी शाहजवान पुत्र इमरान निवासी राधना इनायत थाना किठौर ने पुलिस को सूचना दी कि अभियुक्तगण इकरार पुत्र इसरार, संजीद पत्नी इमरान, नईम पुत्र इसरार, वसीम पुत्र इसरार निवासीगण ग्राम ललियाना ने उसकी बहन मलका को मारपीट कर दहेज के लिये प्रताडित करना दहेज न लाने पर आग लगाकर जला दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। इस मामले में थाना किठौर पर मुअसं 614/2023 धारा 498ए, 304बी भादवि व दहेज अधिनियम पंजीकृत हुआ था।
जिसमें विवेचक ने गत नौ जनवरी 2014 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। आॅपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पैरवी सेल व थाना किठौर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 31 जुलाई को न्यायालय एडीजे चतुर्थ द्वारा एसटी नंबर-119/14 असं-614/13 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में इकरार पुत्र इसरार व संजीद पत्नी इमरान को लंबी चली सुनवाई के बाद कसूरवार माना। अभियुक्तों को दो-दो साल का कारावास व दो-दो हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी। धारा 304बी में अभियुक्त इकरार पुत्र इसरार को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया व अभियुक्त संजीदा पत्नी इसरार को सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के साधारण कारावास भी भुगतना होगा।