जनवाणी संवाददाता |
कैराना: चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से अभी जमानत नहीं मिल सकी है। सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की गई है। फरवरी 2021 में कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जनवरी 2022 में मामले में वांछित होने के चलते पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था।
जहां से उन्हें मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था। विधायक की जमानत अर्जी स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। इसी बीच मुजफ्फरनगर जेल से पिछले दिनों विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। गुरुवार को विधायक की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन किसी कारण से जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकीं। जिस कारण विधायक को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत नहीं मिल सकी हैं। हाईकोर्ट में सुनाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की गई हैं।

