Wednesday, May 28, 2025
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जेल में सलाखों के पीछे कट रही बेचैन रातें

  • तिहरा हत्याकांड: सजा के एलान का काउंटडाउन, इजलाल और शीबा समेत कई रात भर बदलते रहे करवट

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: चंद घंटे बाकी और उसके बाद सजा का एलान। तिहरा हत्याकांड के जो 10 आरोपी जेल में रखे गए हैं, सलाखों के पीछे भी उनकी कड़ी निगरानी व सुरक्षा की जा रही है। सूत्रों की माने तो अदालत द्वारा बराबर का कसूरवार माने जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यह भी संभव है कि एक सी सजा सुना दी जाए। हालांकि जहां तक सजा की बात है तो उसको लेकर किसी प्रकार का कयास लगाना उचित नहीं,

लेकिन हां इतना जरूर सूत्रों ने बताया कि तिहरा हत्याकांड को लेकर सजा का काउंटडाउन शुरू होने के बाद कसूरवार ठहराए गए तमाम लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। शीबा सिरोही को महिला बंदियों के साथ कुछ अलग रखा गया है। बताया गया है कि वह भी गुमसुम रहती है। सभी को आम कैदियों वाली डाइट दी जा रही है। नियमित जांच भी की जा रही है, लेकिन उनकी बेचैनी सभी पर जाहिर है।

आज भी डराता है वो मंजर

कोतवाली के गुदड़ी बाजार के सराय बहलीम में 16 साल पहले 22 मई की वो मनहूस रात जब हाजी इजलाल कुरैशी के साथ झगड़े में मेरठ कॉलेज के छात्र सुनील ढाका (27) निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरी (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्जवल (23) निवासी गांव सिरसली, बागपत की निर्मम हत्या कर दी गयी थी। अलगे दिन तीनों के शव बागपत के बालैनी में नदी किनारे पड़े मिले। तीनों को गोलियां मारने के बाद गला काटकर मारा गया था। वो मंजर याद कर मृतकों के परिजन आज भी सिहर उठते हैं।

31 जुलाई को अदालत ने इजलाल व शीबा सिरोही समेत 10 आरोपियों को बराबर का कसूरवार माना है। इनके सजा का एलान आज होगा। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इनमें हाजी इजलाल कुरैशी, परवेज और अफजाल पुत्रगण स्व. इकबाल, मेहराज पुत्र मेहताब, इसरार पुत्र रशीद, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहुजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र स्व. उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श, शम्मी और माजिद शामिल रहे हैं।

इन्हें बनाया था आरोपी

पुलिस ने इस मामले में हाजी इजलाल, उसके भाई अफजाल व परवेज समेत 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कुल 14 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई है। इनमें हाजी इजलाल कुरैशी, परवेज और अफजाल पुत्रगण स्व. इकबाल, मेहराज पुत्र मेहताब, इसरार पुत्र रशीद, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहुजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र स्व. उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श, शम्मी और माजिद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करते हुए हत्याकांड को साबित करने के लिए कुल 37 गवाहों के नाम दिए। युवती को इस मामले में इजलाल को घटना के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया। इस पर युवती कोर्ट से स्टे ले आई थी।

धाराओं में फांसी तक की सजा का प्रावधान

इस मामले में इजलाल समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ (अपराध संख्या 190/08) के तहत धारा 147, 148, 149, 364, 302, 201, 404, 411 और 3/2 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। इन धाराओं में उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।

कड़ी सुरक्षा के बीच लाए जाएंगे आरोपी जेल से

अदालत ने जिस 10 आरोपियों को कसूरवार माना है उन्हें सोमवार को कडेÞ सुरक्षा इंतजामों के बीच जेल लाया जाएगा। कोर्ट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। जेल से सभी 10 आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में लेकर पहुंचेगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोर्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाहर भी केवल पुलिस बल तैनात होगात ताकि किसी भी तरह की विपरीत स्थिति पैदा न हो।

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