Thursday, March 12, 2026
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Cough Syrup: कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती, बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी दवा, सरकार ने लागू किए कड़े नियम

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: देश में कफ सिरप से जुड़े दुष्प्रभावों और कई बच्चों की मौतों के मामलों ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। इन घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने कफ सिरप की अनियमित और मनमानी बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत अब अधिकांश कफ सिरप केवल डॉक्टर की पर्ची पर ही उपलब्ध होंगे। सरकार ने निर्देश दिया है कि मेडिकल स्टोर किसी भी कफ सिरप को बिना डॉक्टर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचेंगे। साथ ही, कफ सिरप व गुणवत्ता जांच के कड़े नियमों का पालन करना होगा।

डॉक्टर की सलाह और पर्चा अनिवार्य

सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने कफ सिरप को उस शेड्यूल से हटाने की मंजूरी दे दी है, जिसके प्रावधान कफ सिरप को लाइसेंसिंग व खास निगरानी नियमों से छूट देते थे। यानी इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की सलाह और पर्चा अनिवार्य होगा।

ये घातक रसायन पाए गए

समिति के एक सदस्य ने कहा कि प्रस्ताव इसलिए लाया गया, क्योंकि तीन वर्षों में भारत से निर्यात कई कफ सिरपों में डाई-एथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) और ईथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) जैसे घातक रसायन पाए गए। इसके चलते गाम्बिया, उज्बेकिस्तान व कैमरून में कई बच्चों की मौतें हुईं। हाल में मध्य प्रदेश में भी कई बच्चों की इससे मौत हो गई। समिति के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि खांसी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारी में भी खुद दवा लेने के बजाय लोग डॉक्टर से परामर्श लें।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अफसर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे गलत दवा सेवन, दुष्प्रभाव रोका जा सकेगा। हाल में यह तथ्य सामने आया है कि कुछ लोग कफ सिरप का नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, कई माता-पिता बिना डॉक्टर से पूछे बच्चों को सिरप दे रहे हैं।

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