जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई कार्यकाल विस्तार नहीं होगा।
बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं।
उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।